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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाकाल क्षेत्र में विकास कार्य तेज़, मस्जिद विवाद खत्म
ASANIMESH SINGH
Nov 08, 2025 11:51:12
Ujjain, Madhya Pradesh
उज्जैन। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के दौरान हटाई गई तकिया मस्जिद को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब जिला प्रशासन और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को राहत मिली है, जबकि क्षेत्र में विकास कार्य फिर से तेज़ी से शुरू होने की संभावना है. “बिना नोटिस तोड़ी गई मस्जिद” – स्थानीय निवासी ने कहा, “मेरा मकान करीब 2400 स्क्वेयर फीट का था, जिसकी रजिस्ट्री थी और हर साल टैक्स भी भरती थी। आज के हिसाब से उसकी कीमत करीब 4 से 5 करोड़ रुपए थी। लेकिन मुझे 95 लाख मिला, ना कोई नोटिस दी गई। मैंने तो यह सोचकर पैसा भी नहीं लिया था कि मस्जिद या घर नहीं तोड़ा जाएगा, पर ज़बरदस्ती मस्जिद ढहा दी गई। वहाँ कब्रिस्तान भी था, जहाँ करीब 50 कब्रें थीं — उसे भी उखाड़ दिया गया।” प्रशासन का पक्ष — महाकाल मंदिर के विकास कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया, “तकिया मस्जिद क्षेत्र का अधिग्रहण महाकाल मंदिर की सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए किया गया था। याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जो अब महाकाल मंदिर के पक्ष में निर्णायक रूप से समाप्त हो गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर क्षेत्र में विस्तार कार्य आवश्यक है। अब विकास के रास्ते पूरी तरह साफ हो गए हैं, और डीपीआर पर जल्द ही कार्रवाई होगी।” महंत महावीर नाथ — “ये हटना पहले ही जरूरी था” महंत ऋणमुक्तेश्वर मंदिर महावीर नाथ ने कहा, “यह हटना पहले ही चाहिए था। वहाँ का सुंदरीकरण और महाकाल लोक का विकास कार्य लंबे समय से रुका हुआ था। सरकार और प्रशासन ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट और मजिस्ट्रेट को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अवैध निर्माण को खारिज किया। आने वाले कुंभ में इस तरह की कई रुकावटें हटाई जानी चाहिएं, ताकि महाकाल क्षेत्र की व्यवस्था भंग न हो。” आनंदपुरी जी महाराज (थानापति, जूना अखाड़ा) — “बाबा महाकाल का सौंदर्यकरण सर्वोपरि” आनंदपुरी जी महाराज ने कहा, “यह बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। जो लोग अवैध निर्माण के ज़रिए बाबा महाकाल के सौंदर्यकरण में बाधा डाल रहे थे, उन्हें स्वयं समझ लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सही किया। अब महाकाल लोक का विस्तार 84 कोस क्षेत्र तक होना चाहिए। सिंहस्थ आने वाला है — और जो भी अवरोध आए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, उसे शहर की व्यवस्था के हित में हटाया जाना चाहिए। बाबा महाकाल का वैभव और व्यवस्था सर्वोपरि है।” अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्रशासन महाकाल मंदिर क्षेत्र में अधूरे कार्यों को गति देगा। शक्ति पथ और आसपास के इलाकों में विकास कार्य फिर से शुरू होंगे। आने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए तैयारियों में तेजी लाने की योजना बनाई जा रही है।
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