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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर विस्तार तेज़ी से शुरू
ASANIMESH SINGH
Nov 07, 2025 15:10:21
Ujjain, Madhya Pradesh
उज्जैन। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के दौरान तोड़ी गई तकिया मस्जिद को दोबारा बनवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। अब महाकाल मंदिर क्षेत्र में रुका हुआ विस्तारीकरण कार्य फिर से शुरू होने की संभावना है。
जनवरी 2025 में हुई थी कार्रवाई
11 जनवरी 2025 को जिला प्रशासन ने महाकाल मंदिर के शक्ति पथ के पास स्थित पार्किंग से लगी भूमि को खाली कराने की कार्रवाई की थी। इस दौरान वहां बने 257 मकानों और तकिया मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। प्रशासन का कहना था कि यह भूमि सरकारी है और उस पर अवैध निर्माण किया गया था。
हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला
मस्जिद में नमाज अदा करने वाले 13 नमाजियों ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच और डबल बेंच, दोनों ने ही याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से भी अब राहत नहीं मिली और अपील को खारिज कर दिया गया।
लोगों की प्रतिक्रियाएँ
शहीद कुरैशी (अध्यक्ष, जुना सुमेर कब्रिस्तान समिति, उज्जैन):
“सुप्रीम कोर्ट का आदेश माननीय है, लेकिन इस भूमि के अधिग्रहण की जानकारी न तो वक्फ बोर्ड को दी गई और न ही स्थानीय कमेटी को। हमने इस संबंध में वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा है। अब बोर्ड इस पर अपना पक्ष रखेगा。”
अर्जुन सिंह भदौरिया (हिन्दू जागरण मंच):
“सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। यह जमीन किसी मस्जिद की नहीं थी, बल्कि सरकारी भूमि थी जिस पर अवैध कब्जा किया गया था। जिनके मकान थे, उन्हें विधिवत मुआवजा भी दिया गया है। अब महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण को गति मिलेगी।”
रितेश माहेश्वरी (हिन्दू नेता, उज्जैन):
“मैं जिला प्रशासन और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को बधाई देता हूँ। 2019 से कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद की आड़ में अपनी कमाई करने की कोशिश कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस विवाद का अंत हो गया है। महाकाल लोक के विकास कार्य को अब नई गति मिलेगी।”
महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरि:
“महाकाल मंदिर उज्जैन की प्राचीनता और वैदिक संस्कृति का प्रतीक है। बार-बार अदालतों में याचिका लगाना केवल अनावश्यक हस्तक्षेप है, जो मानसिक असंतुलन का द्योतक है। उज्जैन, अवंतिका का क्षेत्र है — आर्य और विक्रमादित्य के समय से यह वैदिक परंपरा का केंद्र रहा है। ऐसे में महाकाल मंदिर के निर्माण कार्य में रुकावट डालना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है。”
अब क्या आगे?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशासन महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के रुके हुए हिस्सों पर फिर से काम शुरू कर सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शक्ति पथ से जुड़े निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ेंगे。
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