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इंदौर में कोर्ट के फैसले के बाद कर्बला मैदान पर कब्जा लेने पहुंची महापौर और नगर निगम टीम

Sept 19, 2024 01:09:29
Indore, Madhya Pradesh

इंदौर में कर्बला मैदान की जमीन को लेकर जिला कोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया। जमीन का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड के नाम था, लेकिन कोर्ट ने इसे नगर निगम की संपत्ति माना है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जमीन का कब्जा लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस मैदान का उपयोग प्रगति मैदान की तरह किया जाएगा। 7 एकड़ जमीन निगम को कोर्ट के माध्यम से मिली है। महापौर ने कहा कि उच्च न्यायालय में मामले पर केविएट दायर करेंगे ताकि भविष्य में कोई चुनौती न आ सके। नगर निगम ने इस संबंध में अपना बोर्ड भी लगाया है।

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ASArvind Singh
Feb 17, 2026 09:37:55
Noida, Uttar Pradesh:देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयान के खिलाफ़ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया। पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों, शिक्षाविदों और से दायर याचिका में असम, यूपी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बयानों का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ने सिर्फ कुछ चुनिंदा नामों के खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिका में सबका उल्लेख होना चाहिए था। आप नई याचिका दाखिल कीजिए जिसमें सभी राजनितिक दलों की ओर से ही रही भड़काऊ बयानबाजी को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाए जाने की मांग हो। कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इस अर्जी के दिए नाम को डिलीट कर नई अर्जी दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इसके लिए दो हफ्ते का वक्त दिया। सुनवाई के दौरान नफरत भरे भाषणों के बढ़ते चलन पर भी कोर्ट में चर्चा हुई। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि राजनीतिक दलों को खुद ही देश में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम दिशा-निर्देश बना भी दें, तो उन्हें कौन मानेगा? इसी तरह जस्टिस बागची ने कोर्ट की ओर से इस संबंध में पहले जारी किए गए दिशा-निर्देशों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, कौशल किशोर से लेकर अमीश देवगन तक, हमने कितने दिशा-निर्देश दिए हैं। पर उनका पालन कहाँ होता है। इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है।
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RKRajesh Kumar Sharma
Feb 17, 2026 09:37:35
Delhi, Delhi:दिल्ली के रघुवीर नगर आर जी ब्लॉक में सीवर जाम सीवर का गंदा पानी गलियों और घरों में घुस रहा सीवर के गंदे पानी में आती है गंदी बदबू लोग मकान बेचने को मजबूर पिछले कई महीनों से राजधानी के अलग-अलग इलाकों से गंदा पानी और सीवर की समस्या लगातार सामने आ रही है ताजा मामला रघुवीर नगर इलाके के आर जी ब्लॉक वन कॉलोनी का है जहां काफी समय से लोग सीवर का गंदा और बदबूदार पानी घरों और गलियों में भरने से परेशान है लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे है कि कई बार इसकी शिकायत जल बोर्ड एमसीडी जनप्रतिनिधियों एजेंसियों तक कर चुके है। लेकिन इनके क्षेत्र में लोग बदहाली गंदगी और बीमारी के बीच जीने को मजबूर है लेकिन कोई देखने वाला नहीं यहां तक की मजबूर होकर लोग गंदगी और सीवर का पानी गली हो यहां तक की घरों में भी भरा होने की वजह से घर बेचने तक को तैयार है।
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JSJitendra Soni
Feb 17, 2026 09:35:55
Jalaun, Uttar Pradesh:जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। यह हादसा डकोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 21 बर्षीय सनी बाबू निवासी डकोर थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सनी बाबू अपनी मौसी को बाइक से लेकर कहीं जा रहे थे, तभी एक्सप्रेसवे पर एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सनी बाबू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मौसी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे की सूचना मिलते ही डकोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और अज्ञात वाहन की तलाश के लिए प्रयास जारी हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि वाहन और चालक की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा के कड़े उपाय किए जाएं।
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BSBhanu Sharma
Feb 17, 2026 09:35:02
Dholpur, Rajasthan:धौलपुर। घरेलू गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी और दुरुपयोग के खिलाफ धौलपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला रसद विभाग की टीम ने सघन जांच अभियान चलाते हुए दो प्रतिष्ठानों से 7 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए हैं。 जिला रसद अधिकारी मणि खीची के नेतृत्व में विशेष अभियान के तहत पांच व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान जगदीश तिराहा स्थित शिवम मिष्ठान भंडार से 5 और न्यू अग्रवाल मिष्ठान भंडार से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए गए। विभाग के अनुसार इन सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं आर्शिवाद होटल और बीकानेर मिष्ठान की जांच में व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का उपयोग पाया गया, जो नियमानुसार सही है। इसके अलावा शिवेन गैस सर्विस की भी जांच कर अभिलेखों और वितरण व्यवस्था का परीक्षण किया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर केवल घरेलू उपयोग के लिए हैं। दुरुपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी。
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LSLaxmi Sharma
Feb 17, 2026 09:34:45
Dausa, Rajasthan:महवा, दौसा: महवा में स्थित होटल में रात को तोड़फोड़। बदमाशों ने जमकर मचाया होटल में तांडव। होटल संचालक ने पुलिस को दी शिकायत। पीड़ित नरेंद्र सैनी का कहना है कि रात को करीब दो बजे पांच लोग आए और होटल में कमरा मांगा, लेकिन होटल के सभी कमरे बुक थे। कमरे खाली न हो पाने पर उन्होंने होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित का कहना है कि उसका करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ और आरोपियों द्वारा धमकी देने की बात भी कही गई। दौसा जिले के महवा में भरतपुर रोड पर स्थित इस होटल में बीती रात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। होटल संचालक नरेंद्र सैनी ने कहा कि देर रात पांच लोग आए और कमरे मंगा; कमरे बुक होने के कारण वे कमरे नहीं दे पाए, तो उन्होंने तांडव मचा दिया। गल्ले में रखी नगदी भी उठाकर ले गए। पूरा घटनाक्रम होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है और अब पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।
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SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Feb 17, 2026 09:31:59
Masanganj, Chhattisgarh:बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया ने कोयला घोटाले के बाद शराब घोटाला केस में हाई कोर्ट में दो जमानत याचिकाएं लगाई है। मामले में ईडी और राज्य शासन ने जवाब के लिए 10 दिन का समय मांगा, जिसे जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने नामंजूर करते हुए 20 फरवरी से पहले जवाब मांगा है।बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को पहले कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया था। अब ईडी और आर्थिक अपराध शाखा ने आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया है।सौम्या चौरसिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। जिसके बाद सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की है।सौम्या की वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियां नई-नई एफआईआर दर्ज कर बार-बार गिरफ्तारी कर रही हैं।अब तक उन्हें 6 बार हिरासत में लिया जा चुका है। यह सब राजनीतिक षडयंत्र के تحت किया जा रहा है।मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करें। साथ ही हाईकोर्ट को उनकी याचिका पर प्राथमिकता से सुनवाई करने कहा है।सुनवाई के दौरान ईडी और राज्य शासन की तरफ से इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया। जिसे हाई कोर्ट ने नामंजूर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। जवाब के लिए समय दिया गया तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा इसके साथ ही 20 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा है।
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SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Feb 17, 2026 09:31:44
Masanganj, Chhattisgarh:बिलासपुर। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों के लिए नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा जारी केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की पूर्व सेवाओं को नियुक्ति प्रक्रिया में समुचित महत्व दिया जाए तथा उनके अनुभव के लिए यथोचित अंक प्रदान कर उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए।इस प्रकरण में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने पक्ष प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता वर्ष 2016 से 2024 के मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्थित ईएमआरएस विद्यालयों में पीजीटी एवं टीजीटी के रूप में कार्यरत रहे हैं।इन सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एके प्रसाद ने फैसला सुनाया।न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्वीकार किया कि अनेक याचिकाकर्ताओं ने छह वर्ष से अधिक अवधि तक दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों में निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य किया है, और विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि अस्थायी अथवा अतिथि सेवा के आधार पर नियमितीकरण का कोई स्वचालित या वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं होता, तथापि न्याय, समानता और प्रशासनिक निष्पक्षता की दृष्टि से उनकी दीर्घकालीन सेवा को नज़रअंदाज़ करना उचित नहीं होगा।इसी संदर्भ में न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि NESTS तथा राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ताओं की पूर्व सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनुभव के आधार पर उपयुक्त अंक/वेटेज प्रदान करें तथा पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर उनकी नियुक्ति पर विचार करें. न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि वर्षों तक की गई सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता और उसका प्रभावी मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश स्वतः नियमितीकरण या प्रत्यक्ष नियुक्ति का निर्देश नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष एवं न्यायसंगत हो तथा पूर्व में सेवाएँ दे चुके शिक्षकों को उनके अनुभव का वास्तविक लाभ प्राप्त हो।
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