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आहाता संचालक को बीच सड़क पर रोककर जाने लेने वाले आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा
Pipariya, Madhya Pradesh
नर्मदापुरम के जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोहन चौरे ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया कैलाश प्रसाद मरकाम द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण अजय पुर्विया, संजय शर्मा, गौरीशंकर अहिरवार, अनिल उर्फ अन्ना ठाकुर, हल्के उर्फ महेश ठाकुर, राज उर्फ धनराज वंशकार, विमल भाट, महेश अहिरवार को धारा 302 भादवि हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा एवं 5300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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Mamauta Kalan, Uttar Pradesh:अलीगढ़ विद्युत समस्याओं को लेकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन,
आये दिन ग्रामीण क्षेत्रों में फुक रहे ट्रांसफार्मर को लेकर प्रदर्शन,
विद्युत आपूर्ति और ट्रांसफार्मर फुंकने की शिकायत लेकर SDO जट्टारी को सौंपा ज्ञापन,
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