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आहाता संचालक को बीच सड़क पर रोककर जाने लेने वाले आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा

Sandeep Mehra
Aug 28, 2024 07:27:30
Pipariya, Madhya Pradesh

नर्मदापुरम के जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोहन चौरे ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया कैलाश प्रसाद मरकाम द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण अजय पुर्विया, संजय शर्मा, गौरीशंकर अहिरवार, अनिल उर्फ अन्ना ठाकुर, हल्के उर्फ महेश ठाकुर, राज उर्फ धनराज वंशकार, विमल भाट, महेश अहिरवार को धारा 302 भादवि हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा एवं 5300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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