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Hoshangabad461775

पत्नी के साथ मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी पति को हुई आजीवन कारावास की सजा

Sandeep Mehra
Jun 26, 2025 17:24:11
Pipariya, Madhya Pradesh
पिपरिया _ प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया राजेश कुमार अग्रवाल प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया ने आरोपी हीराचंद्र पिता रमेश मर्सकोले को निवानी ग्राम कुंडाली थाना तामिया जिला छिंदवाड़ा मप्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
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