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Hoshangabad461775

पत्नी के साथ मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी पति को हुई आजीवन कारावास की सजा

Pankaj Pal
Jun 26, 2025 12:40:17
Pipariya, Madhya Pradesh
पिपरिया _ प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया राजेश कुमार अग्रवाल प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया ने आरोपी हीराचंद्र पिता रमेश मर्सकोले को निवानी ग्राम कुंडाली थाना तामिया जिला छिंदवाड़ा मप्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया । शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने बताया कि 17/09/2021 को आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को लात घूसों से मारपीट कर हत्या कर दी थी ।
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