बुरहानपुर में पुराने झगड़े में धारदार हथियार से मारने वाले को तीन साल की हुई सजा
बुरहानपुर में एक पुराने विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को कड़ी सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। घटना 27 नवंबर 2021 को गणपतिनाका थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां कपिल पंवार ने फरियादी पर चाकू से हमला किया था। आरोपी के खिलाफ धारा 294, 324 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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डॉ. अब्दुल कादिर खान, प्राचार्य, मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज, जौनपुर की ओर से समस्त जनपदवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत मवैया की ग्राम प्रधान गीता देवी पत्नी रामनरेश की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों एवं जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
डॉ. नवदीप यादव, ब्लॉक प्रमुख मुंडापांडे, मुरादाबाद एवं कुंदरकी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह की ओर से समस्त जनपदवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
राजेश रस्तोगी, महानगर संयोजक, बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ, मुरादाबाद की ओर से समस्त जनपदवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।