Back
बुरहानपुर में पुराने झगड़े में धारदार हथियार से मारने वाले को तीन साल की हुई सजा
Burhanpur, Madhya Pradesh
बुरहानपुर में एक पुराने विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को कड़ी सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। घटना 27 नवंबर 2021 को गणपतिनाका थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां कपिल पंवार ने फरियादी पर चाकू से हमला किया था। आरोपी के खिलाफ धारा 294, 324 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
AMAnurag Mishra
FollowMar 26, 2026 00:04:03855
Report
MIMohammad Imran
FollowMar 26, 2026 00:03:49638
Report
RSRajkumar Singh
FollowMar 26, 2026 00:03:34803
Report
PPPraveen Pandey
FollowMar 26, 2026 00:03:22754
Report
AAABHISHEK ADEPPA
FollowMar 26, 2026 00:03:06710
Report
AAABHISHEK ADEPPA
FollowMar 26, 2026 00:02:32729
Report
RKRakesh Kumar
FollowMar 26, 2026 00:02:15731
Report
MKManitosh Kumar
FollowMar 26, 2026 00:01:54783
Report
SASHAKIL AHMAD
FollowMar 26, 2026 00:01:33812
Report
CBCHANDRASHEKHAR BHUYAR
FollowMar 26, 2026 00:01:08799
Report
RSRAJEEV SHARMA
FollowMar 26, 2026 00:00:42760
Report
SMSandeep Mishra
FollowMar 26, 2026 00:00:27788
Report
1008
Report
SJSantosh Jaiswal
FollowMar 25, 2026 19:01:011094
Report
ASANIMESH SINGH
FollowMar 25, 2026 19:00:361098
Report