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बुरहानपुर में पुराने झगड़े में धारदार हथियार से मारने वाले को तीन साल की हुई सजा
Burhanpur, Madhya Pradesh
बुरहानपुर में एक पुराने विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को कड़ी सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। घटना 27 नवंबर 2021 को गणपतिनाका थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां कपिल पंवार ने फरियादी पर चाकू से हमला किया था। आरोपी के खिलाफ धारा 294, 324 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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