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बुरहानपुर में पुराने झगड़े में धारदार हथियार से मारने वाले को तीन साल की हुई सजा
Burhanpur, Madhya Pradesh
बुरहानपुर में एक पुराने विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को कड़ी सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। घटना 27 नवंबर 2021 को गणपतिनाका थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां कपिल पंवार ने फरियादी पर चाकू से हमला किया था। आरोपी के खिलाफ धारा 294, 324 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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AKAtul Kumar
FollowMar 15, 2026 11:33:240
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DSDevendra Singh
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VSVishnu Sharma1
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WJWalmik Joshi
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MMMohammad Muzammil
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KKKRISNDEV KUMAR
FollowMar 15, 2026 11:30:14Noida, Uttar Pradesh:1503ZUP_DEL_PM_LETTER_R
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष एवं बिरला को पत्र लिखा
उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की
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KSKashish Singh
FollowMar 15, 2026 11:30:06Noida, Uttar Pradesh:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष एवं बिरला को पत्र लिखा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की
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RKRaj Kishore
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KKKRISNDEV KUMAR
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BABASHIR AHMED MIR (Sagar)
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KYKaniram yadav
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MSManish Sharma
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SHSAYED HUSSAIN AKHTAR
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