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पराली जलाने पर बालाघाट जिले में पहली एफआईआर हुई दर्ज

Devendra Rangire
May 02, 2025 13:28:42
Balaghat, Madhya Pradesh

बालाघाट, परसवाड़ा अंतर्गत गेहूँ की पराली जलाने वाले मामले में कृषि विभाग द्वारा जिले में पहली एफआईआर दर्ज कराई गई है। विभाग ने अज्ञात व्यक्ति पर धारा 223 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया है। ज्ञात हो कि कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी मृणाल मीना ने जिले में नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत जिले की सीमान्तर्गत फसल कटाई उपरांत नरवाई जलाने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। वही इस संबंध में शुक्रवार को शाम करीब 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार परसवाड़ा विकासखण्ड के कृषि विस्तार अधिकारी गिरधारी लाल पन्द्राम द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ग्राम गुदमा स्थित कुल 40 हेक्टेयर रकबा भूमि पर गेहूँ की पराली जलाने का कार्य किया गया है।

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