रेलवे स्टेशन और अस्पतालों समेत इन जगहों से हटाए जाएं आवारा कुत्ते... सुप्रीम कोर्ट ने दी 8 हफ्ते की डेडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने एमसीडी सहित सभी स्थानीय निकायों को आठ हफ्तों की डेडलाइन देते हुए रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें उस स्थान पर दोबारा नहीं छोड़ा जाए, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोबारा प्रवेश रोकने के लिए परिसरों में पर्याप्त बाड़बंदी की जाए और इस कार्य की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि अमाईकस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा और सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश इस आदेश के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट हलफनामे के रूप में दाखिल करेंगे। कोर्ट का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएँ बढ़ी हैं। अदालत ने साफ किया है कि इस आदेश का उद्देश्य जनसुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही पशु अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए।
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