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ED मामले में बिलासपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप नहीं किया—याचिका खारिज
SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Oct 18, 2025 07:48:17
Bilaspur, Chhattisgarh
बिलासपुर। चैतन्य बघेल के ईडी मामले में आया फैसला। ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका खारिज। ईडी की कार्रवाई को चैतन्य ने बताया था असंवैधानिक और नियम विरुद्ध। 24 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रखा था सुरक्षित। कोर्ट ने पाया जांच और गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप करने कोई आधार नहीं, जो एजेंसी द्वारा की गई। ईडी की ओर से एडवोकेट सौरभ पांडेय ने की पैरवी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच से आया फैसला।
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