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Bilaspur495001

बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज की

Kamal Kishor Sharma
Jun 28, 2025 19:22:41
Bilaspur, Chhattisgarh
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को बिलासपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने 27 जून 2025 को उनकी जमानत याचिका और राजनीतिक साजिश के आरोप वाले आवेदन को खारिज कर दिया। ईडी ने टुटेजा के खिलाफ शराब, डीएमएफ और कोयला घोटाले में संलिप्तता का दावा करते हुए कड़ा विरोध किया। टुटेजा की मुश्किलें बढ़ीं।
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