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इलाहाबाद HC: पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं, पोस्टग्रेजुएट होने के बाद भी मामला पलटा
MGMohd Gufran
Dec 13, 2025 01:15:10
Prayagraj, Uttar Pradesh
प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण ख़बर,
पति से बेहतर जीवन बिता रही पत्नी को पति से गुजारा भत्ता मांगने का नहीं है अधिकार,
निचली अदालत के पत्नी को 5 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द किया,
गौतमबुद्धनगर के अंकित शाहा ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका,
याची को परिवार अदालत ने पत्नी को 5 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था,
जबकि पत्नी नौकरी करती है जिसकी तनख्वाह 36 हजार रुपए प्रति माह है,
हाईकोर्ट ने कहा पत्नी स्वच्छ हृदय से अदालत नहीं आई,
शुरू में उसने बेरोजगार और अनपढ़ होने का दावा किया,
जबकि असल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह पोस्ट ग्रेजुएट है,
सीनियर सेल्स कॉर्डिनेटर के तौर पर काम कर रही है,
हाईकोर्ट ने कहा पत्नी ने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए गलत बयानी की है,
हाईकोर्ट ने कहा धारा 125(1) के नियम के मुताबिक पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है, क्योंकि पत्नी खुद कमाने वाली है।
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