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इलाहाबाद हाईकोर्ट: खतरनाक जर्जर भवन गिराने के लिए नगर निगम को दो सप्ताह का समय
MGMohd Gufran
Feb 21, 2026 01:15:28
Prayagraj, Uttar Pradesh
प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर,
जर्जर इमारतों के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला,
हाईकोर्ट ने कहा है कि किरायेदारों से है ऊपर है जनसुरक्षा,
जर्जर खतरनाक स्थिति वाले भवन को हाईकोर्ट ने दिए गिराने के निर्देश,
कहा जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण में किरायेदार बाधक नहीं हो सकते हैं,
हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण के लिए चिह्नित जर्जर भवन को किरायेदारों को खाली करने को कहा,
हाईकोर्ट ने कहा व्यक्तिगत अधिकार सार्वजनिक हित के अधिकार पर प्रभावी नहीं होंगे,
कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामलों में प्रशासन को वैधानिक अधिकारों के तहत कार्रवाई की छूट है,
मुक्तेश्वर महादेव मुक्तेश्वरी दुर्गा धर्मार्थ सेवा समिति वाराणसी की तरफ से दाखिल थी हाईकोर्ट में याचिका,
समिति की इंग्लिशियालाइन स्थित एक पुरानी इमारत से जुड़ा है मामला,
वाराणसी नगर निगम ने अगस्त 2021 में भवन को असुरक्षित व खतरनाक घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया था,
लेकिन किरायेदारों द्वारा किए गए मुकदमों के चलते कार्रवाई लगातार टलती रही,
29 अगस्त 2025 को जर्जर भवन का एक हिस्सा गिरने से जनहानि का खतरा पैदा हो गया,
जिसके बाद समिति की तरफ से जर्जर भवन गिराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की,
हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 331 और 334 नगर आयुक्त को खतरनाक जर्जर भवन गिराने की शक्ति देता है,
एक बार भवन अगर असुरक्षित हो जाए तो निवासियों को खाली करना अनिवार्य है, वर्ना पुलिस की मदद से खाली कराया जाए,
कोर्ट ने यह भी कहा कि किरायेदारी कानून सुरक्षा देता है पर जनसुरक्षा के सामने उसकी सीमा है,
हालांकि कोर्ट ने कहा कि निवासियों को सामान निकालने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए,
कोर्ट ने नगर निगम को दो सप्ताह में ध्वस्तीकरण कार्रवाई पूरा करने का निर्देश दिया,
साथ ही पुलिस प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
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