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SC ने बिहार चुनाव रद्द करने की जन सुराज पार्टी की याचिका खारिज कर दी
ASArvind Singh
Feb 06, 2026 07:51:30
Noida, Uttar Pradesh
जनता ने आपको नकार दिया तो आप चुनाव रद्द कराने कोर्ट आ गए, बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने की जन सुराज पार्टी की मांग पर SC पर सुनवाई से इंकार किया। 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग वाली प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार दिया। जन सुराज पार्टी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान राज्य सरकार की ओर से महिला वोटरों के खाते में दस हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके चलते चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बाधित होती है। आप आपको कितने वोट मिले! सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज पार्टी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपको चुनाव में कितने वोट मिले है! जनता ने आपको नकार दिया है तो आप कोर्ट का सहारा ले रहे है। आप चाहते है कि पूरा चुनाव ही रद्द कर दिया जाए। कोर्ट के प्लेटफार्म का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने के लिए मत कीजिए। SC ने HC जाने को कहा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि यह मामला चूंकि एक ही राज्य से संबंधित है तो आप पहले हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए। कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस ली। जन सुराज पार्टी के वकील की दलील: जन सुराज पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील सी यू सिंह पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि बिहार जैसा जो राज्य पहले से ही भारी आर्थिक घाटे में है और सबसे ज़्यादा कर्ज़ वाले राज्यों में से एक है, वहाँ बिना बजट के ही चुनाव से पहले करोड़ों रुपये बाँटना कैसे सही हो सकता है। इसके चलते चुनावी माहौल बराबरी का नहीं रहेगा। पूरे ही चुनाव को रद्द करने की मांग क्यों! इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव याचिका के ज़रिए चुनाव में गड़बड़ी के आरोप हर उम्मीदवार के खिलाफ अलग-अलग और साफ तौर पर लगाने होते हैं। इसके लिए सही तरीका यह है कि हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग चुनाव याचिका दायर की जाए लेकिन आपने इस याचिका में पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग की है। कैश ट्रांसफर को चुनौती क्यों नहीं! वकील सी यू सिंह ने कहा कि वो इस याचिका के ज़रिए चुनाव संहिता के उल्लंघन का बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। चुनाव आचार संहिता के दरम्यान इस तरह कैश ट्रांसफर करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी के दायरे में आता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा है तो कैश ट्रांसफर करने वाली स्कीम को ही चुनौती दी जानी चाहिए थी लेकिन इस याचिका में उस स्कीम के खिलाफ ऐसी कोई स्पष्ट मांग नहीं की गई है, बल्कि पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। जब आप सत्ता में आएंगे, तो यही काम करेंगे: कोर्ट ने कहा कि जहां तक चुनाव के दौरान मुफ्त सुविधाओं के वादे (फ्रीबीज) का सवाल है, यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन यह हम उस पार्टी की याचिका पर नहीं करेंगे जो चुनाव पूरी तरह हार चुकी है और अब चाहती है कि कोर्ट चुनाव रद्द कर दे। जब यही पार्टी सत्ता में आएगी, तो वह भी वही काम करेगी।
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