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रेलवे भर्ती घोटाला: लालू परिवार पर आरोप तय, अगली सुनवाई 29 जनवरी
ASArvind Singh
Jan 09, 2026 09:53:44
Noida, Uttar Pradesh
लालू परिवार ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया", ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले में कोर्ट ने आरोप तय किए, अब आगे क्या होगा
ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी, तेजप्रताप यादव, बेटी मीसा भारती हेमा यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन पर करप्शन, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किए है.
*'लालू ने बाकी के साथ मिलकर साजिश रची'*
स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के साथ मिलकर आपराधिक गिरोह की तरह काम किया। उन्होंने रेलवे के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची。
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने सरकारी नौकरियों को सौदेबाजी का जरिया बनाया, ताकि उनके परिवार (बेटियों, पत्नी और बेटों) के लिए अचल संपत्तियाँ (जमीन/) हासिल की जा सकें। सीबीआई की चार्जशीट से यह पता चलता है कि लालू यादव के करीबी लोग इस साजिश में शामिल थे।
कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार की इस याचिका को खारिज कर दिया जिसमे उन्होंने आरोप मुक्त करने की मांग की थी。
सीबीआई ने इस केस में कुल 103 लोगो को आरोपी बनाया है। इनमे से 5 की मौत हो चुकी है। इनके खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई बंद कर दी। आज कोर्ट ने 52 आरोपियों को आरोप मुक्त भी कर दिया
*CBI का केस क्या है*
CBI का केस है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान (2004-2009 के बीच) बिहार के लोगो को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता,जयपुर, हाजीपुर समेत 11 जोन में ग्रुप डी पोस्ट के लिए नौकरी दी गई। इसके एवज में नौकरी पाने वाले लोगो ने लालू प्रसाद के परिजनों या परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी ज़मीन ट्रांसफर की。
*सीबीआई की दलील*
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार के वंचित लोगों का शोषण किया। उन्हें नौकरी का लालच देकर उनकी ज़मीन हथियाने की साजिश रची। इन नौकरी के लिए कोई भर्ती या विज्ञापन नहीं दिए गए थे। जिन लोगों को नौकरी मिली, उनमें से बहुत ने फर्जी दस्तावेज दिए थे। सरकारी गवाहों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रेलवे मंत्रालय के पास इन लोगों को नौकरी पर रखने के लिए दबाव था。
*लालू यादव के वकील की दलील*
वही इस केस में लालू प्रसाद यादव के वकील मनिंदर सिंह ने इस केस को राजनीति रूप से प्रेरित बताया। उनकी ओर से डलील दी गई कि ज़मीन की डील का नौकरी से कोई सीधा लिंक नहीं है। जिन लोगों को नौकरी दी गई, वो उनकी योग्यता के लिहाज से रेलवे के सीनियर अधिकारियों से और से दी गई। इनमे लालू यादव की कोई भूमिका नहीं थी。
*अब आगे क्या होगा*
'आरोप तय करने की प्रकिया' मुकदमा शुरू होने से पहले की स्टेज होती है। कोर्ट ने लालू और बाकी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट CBI की ओर से पेश किए केस/ चार्जशीट के मद्देजर पहली नज़र में इस बात के लिए संतुष्ट है कि आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
अब इस मामले में 29 जनवरी को आगे सुनवाई होंगी। उस दिन इस केस के आरोपी पेश होंगे।कोर्ट उस दिन पूछेगा कि क्या आरोपी आरोप को स्वीकार करते है या मुकदमे का सामना करेंगे। अगर आरोपी आरोप को स्वीकार नहीं करते है तो फिर उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा उसके बाद मुकदमें में फिर से सीबीआई और आरोपियों के वकील को जिरह रखने का मौका मिलेगा। ट्रायल के बाद आगे चलकर कोर्ट तय करेगा कि क्या आरोपियों का दोष बनता है या नहीं।
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