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ममता बनर्जी पर बाबरी मस्जिद नामकरण के विरोध पर बहस तेज
RMRAHUL MISHRA
Dec 15, 2025 12:00:56
Noida, Uttar Pradesh
विहिप के अंतरराष्ट्रीय प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बाबरी मस्जिद बनाये जाने को लेकर लिखा पत्र
1. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी आधारशिला 06.12.2025 को रखी गई है।
2. इस मस्जिद का नाम “बाबरी मस्जिद” रखा जा रहा है, जो गंभीर विवाद और संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है।
3. बाबर, मुग़ल वंश का संस्थापक था, जिसने मध्य एशिया से आकर भारत पर आक्रमण किया और मुग़ल शासन स्थापित किया।
4. ऐतिहासिक अभिलेखों, विशेषकर बाबरनामा, में उसके सैन्य अभियानों के दौरान अत्यधिक हिंसा का उल्लेख मिलता है, जिनमें शामिल हैं: आम नागरिकों का बड़े पैमाने पर नरसंहार; आतंक फैलाने के लिए “खोपड़ियों के मीनार” बनवाना; आक्रमणों के दौरान धार्मिक स्थलों का विध्वंस।
5. विशेष रूप से हिंदू समाज में बाबर को एक विदेशी आक्रांता, धार्मिक उत्पीड़क और हिंदू धार्मिक स्थलों के विनाश से जुड़ा शासक माना जाता है।
6. अयोध्या में बाबर के काल में बनी मस्जिद के कारण यह विषय अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद रहा है।
7. ऐसे में “बाबरी मस्जिद” नाम का पुनः प्रयोग हिंदू धार्मिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करता है।
8. मस्जिद के नाम और निर्माण की तारीख का चयन, तथा श्री हुमायूँ कबीर (विधायक) के बयान और भाषण यह संकेत देते हैं कि यह कृत्य जानबूझकर और सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया है।
4. त्रिणमूल कांग्रेस (TMC) ने श्री हुमायूँ कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है।
5. कोलकाता के मेयर श्री फिरहाद हकीम के बयान का उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा:
• मुर्शिदाबाद के एक विधायक द्वारा अचानक “बाबरी मस्जिद” बनाने की घोषणा की गई।
• पार्टी ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी।
• पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है।
• पार्टी के निर्णय के अनुसार हुमायूँ कबीर को निलंबित किया गया।
6. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा भी इस कदम की सार्वजनिक आलोचना की गई है।
7. इसके बावजूद, “बाबर” के नाम पर मस्जिद रखने का प्रस्ताव जानबूझकर किया गया प्रतीकात्मक कदम प्रतीत होता है।
8. यह नामकरण हिंदू समाज के लिए पूर्वानुमेय रूप से आपत्तिजनक है और इससे धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
9. यह कृत्य भारतीय कानून संहिता (BNS) की धारा 196 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।
10. ऐतिहासिक रूप से बाबर का संबंध हिंदू धार्मिक स्थलों के विध्वंस से रहा है।
11. ऐसे व्यक्ति के नाम पर मस्जिद का नामकरण, संबंधित बयानों के साथ मिलकर, यह स्पष्ट करता है कि यह न तो आकस्मिक है और न ही संयोगवश, बल्कि दुर्भावनापूर्ण कृत्य है।
12. यह कार्य हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है और BNS की धारा 299 के अंतर्गत अपराध है।
13. अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि:
• धारा 196 और 299 BNS की प्रासंगिकता की जाँच की जाए।
• इस प्रकरण में FIR दर्ज की जाए।
• श्री हुमायूँ कबीर (विधायक) एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
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