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राजस्थान: नाइट कोर्ट और दो शनिवारों के फैसले पर अधिवक्ताओं का तेज विरोध
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 05, 2026 09:52:43
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में नाइट कोर्ट और महीने में दो শনিবার को कार्यदिवस घोषित करने के प्रस्ताव के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध तेज हो गया है। शीतकालीन अवकाश के बाद सोमवार को जैसे ही न्यायालय खुले, अधिवक्ताओं ने नए साल की शुरुआत न्यायिक कार्य के बहिष्कार के साथ की। जोधपुर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं ने कामकाज से दूरी बनाते हुए प्रस्तावित व्यवस्था के खिलाफ कड़ा रोष जताया। अधिवक्ताओं का कहना है कि सप्ताह में दो शनिवार को अदालतों को कार्यदिवस घोषित करना व्यावहारिक नहीं है। इससे न केवल अधिवक्ताओं बल्कि न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी अतिरिक्त मानसिक व शारीरिक दबाव पड़ेगा। उनका तर्क है कि पहले से ही न्यायालयों में लंबित मामलों का दबाव बना हुआ है, ऐसे में कार्यदिवस बढ़ाने के बजाय न्यायिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। नाइट कोर्ट व्यवस्था को लेकर भी अधिवक्ताओं ने गंभीर आपत्तियां जताईं। उनका कहना है कि देर रात तक अदालतें चलाना सुरक्षा, परिवहन और पारिवारिक जीवन के संतुलन के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है। विशेषकर महिला अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था कई व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा कर सकती है। बहिष्कार के चलते कई महत्वपूर्ण प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो सकी। अदालतों में पहुंचे पक्षकारों को बिना सुनवाई के ही अगली तारीख लेकर लौटना पड़ा, जिससे आम जनता को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं बल्कि अव्यावहारिक निर्णयों के विरोध में है। अधिवक्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन से मांग की है कि नाइट कोर्ट और दो शनिवार को कार्यदिवस घोषित करने के प्रस्ताव को तत्काल वापस लिया जाए। उनका कहना है कि पारंपरिक कार्यप्रणाली को बहाल रखते हुए न्यायिक सुधारों पर विचार किया जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावी बने और अधिवक्ताओं व कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है。
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