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जोधपुर में 11 बीघा जमीन पर स्कूल परिसर सील, जेडीए की कार्रवाई
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 21, 2026 09:52:35
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर विकास प्राधिकरण ने बुधवार को गंगाणा रोड स्थित ग्राम चौखा में 11 बीघा के एक हिस्से की करोड़ों रूपए जमीन को कब्जे में लिया है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने भारी पुलिस लवाजमे के साथ मौके पर पहुंचकर वहां संचालित निजी ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल के भवन को कब्जे में ले लिया। जेडीए ने इसी 11 बीघा जमीन पर ही चल रहे मदरसे वाले हिस्से पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। जेडीए टीम ने स्कूल के मुख्य द्वार और सभी कमरों पर अपने ताले जड़ दिए और मुख्य गेट पर यह संपत्ति जोधपुर विकास प्राधिकरण की है का नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस बल की मदद से सबसे पहले स्टाफ को बाहर निकाला गया। इसके बाद अधिकारियों ने ऐहतियात के तौर पर स्कूल के प्रत्येक कमरे की तलाशी ली, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीलिंग की कार्रवाई के दौरान कोई व्यक्ति या बच्चा भीतर नहीं फंस जाए। तसल्ली करने के बाद जेडीए ने भवन को सीज कर दिया। जेडीए द्वारा चस्पा की गई सूचना में स्पष्ट लिखा गया है यह संपत्ति जोधपुर विकास प्राधिकरण की है, अनाधिकृत रूप से कोई प्रवेश नहीं करें।
शिक्षा विभाग पहले ही रद्द कर चुका मान्यता
जेडीए की कार्रवाई से कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग ने भी ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया था। विभाग ने नियमों की अवहेलना और स्वामित्व विवाद के चलते स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, स्कूल में करीब 166 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। शिक्षा विभाग ने इन सभी बच्चों के परिजनों को सूचित करना शुरू कर दिया है कि वे अपने बच्चों की टीसी ले सकते हैं, ताकि उनका दाखिला किसी अन्य स्कूल में कराया जा सके। चूंकि मान्यता रद्द होने के कारण बुधवार को स्कूल में कोई विद्यार्थी मौजूद नहीं था, इसलिए जेडीए को कार्रवाई में विरोध का सामना नहीं करना पड़ा।
यह पूरा मामला ग्राम चौखा के खसरा संख्या 699 से जुड़ा है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, यह करीब 11 बीघा (1.7725 हेक्टेयर) जमीन तत्कालीन नगर सुधार न्यास (अब जेडीए) के नाम दर्ज है। जुलाई 2025 में यह मामला तब सुर्खियों में आया था, जब भाजपा के पूर्व पार्षद और मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र भंडारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शिकायत भेजी थी। शिकायत में बताया गया था कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके 'डॉ. अब्दुल वहीद कोटा मेमोरियल दारूल उलूम अहले हदीस' मदरसा और स्कूल का संचालन किया जा रहा है, साथ ही दुकानें भी बना ली गई हैं। शिकायत के बाद मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, जहां से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद जेडीए की नींद टूटी। जेडीए के न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी ने 18 जून 2025 को ही आदेश जारी कर मदरसा संचालक को अतिक्रमी घोषित कर दिया था। जेडीए के डायरेक्टर लॉ जगदीश कुमार और डीएलआर सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने टिप्पणी में स्पष्ट किया था कि जमीन यूआईटी (अब जेडीए) के नाम दर्ज है और किसी को आवंटित नहीं है। संस्था का इस पर कोई मालिकाना हक नहीं है, इसलिए अतिक्रमण हटाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।
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