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जयपुर में वक्फ ज़मीन पर कब्जे: भूमाफिया नेटवर्क पर प्रशासन कड़ा कदम
MIMohammad Imran
Feb 04, 2026 09:47:33
Jaipur, Rajasthan
वक़्फ़ बोर्ड पंजीकृत ज़मीन पर बड़ा खेल सूत्र कहते हैं क्या केयर टेकर ही खा गए वक़्फ़ ज़मीन लगभग 30 बीघा ज़मीन का खेल जयपुर में वक्फ जमीन पर बड़ा कब्जा! शिकायत में कई नाम, कार्रवाई धीमी… फिर भी लेकिन पंजीकरण के बाद इस्तिथि साफ़ हो जाएगी जारी? पुलिस जल्द पेश कर सकती है चालान, भूमाफिया नेटवर्क पर शिकंजे की मांग जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। मानपुरा सड़वा , रामगढ़ रोड जामे हिदायत क्षेत्र में दर्ज वक्फ भूमि पर कथित रूप से बड़े स्तर पर अवैध कब्जे और निर्माण गतिविधियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इस पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक कार्रवाई की गति और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वक्फ बोर्ड ने प्रशासन को लिखा पत्र प्राप्त दस्तावेज़ों के अनुसार, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ ने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि संबंधित भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है बोर्ड ने पत्र में कहा है कि यह जमीन वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज है इसका क्रय-विक्रय कानूनन मान्य नहीं किसी भी प्रकार का निर्माण या रजिस्ट्री प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी प्रशासकन तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करे खसरों के अनुसार वक्फ भूमि पर कब्जे का आरोप सूत्रों और रिकॉर्ड के अनुसार, वक्फ संपत्ति के अंतर्गत दर्ज कई खसरा नंबरों की भूमि पर कब्जे और अवैध गतिविधियों की शिकायत की गई है स्थानीय स्तर पर आरोप है कि वक्फ जमीनों पर भूमाफिया नेटवर्क सक्रिय है और धीरे-धीरे जमीनों पर नियंत्रण बढ़ाया गया है और आगे भी बढ़ाया जा सकता है शिकायात में जिन लोगों के नाम दर्ज बताए गए हैं 1. जियाउर रहीम 2. मोहम्मद तालीम 3. आजम खान 4. रिज़वान खान उर्फ बंटी 5. मोहम्मद असलम 6. अकबर उर्फ उस्मान हालांकि यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पुलिस जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। कार्रवाई धीमी… लेकिन पंजीकरण के बाद सब कुछ साफ़ हो जाएगा और भूमी भूमाफियाओं ने जो बेची है वो मुक्त हो सकती है जनहित मैं ज़मीन ख़रीदने से पहले उसका टाइटल ज़रूर चेक करें सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि: जब वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है,तो फिर भी कथित रूप से जमीन पर कब्जे के बाद रजिस्ट्री हुई है या दो सोसाइटी के नाम सामने आ रहे हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि वक्फ संपत्तियों में रजिस्ट्री कानूनन शून्य मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद दस्तावेज़ तैयार कर जमीन पर दावा मजबूत करने की कोशिशें चिंता बढ़ा रही हैं। पुलिस जल्द पेश कर सकती है चालान सूत्रों के अनुसार, पुलिस जांच में कुछ मामलों में जल्द ही चालान पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन और पुलिस के सामने अब चुनौती है कि कब्जे हटाए जाएं अवैध निर्माण रोका जाए भूमाफिया नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई हो वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित किया जाए भूमाफिया पर लगाम लगाने की मांग तेज स्थानीय लोगों और वक्फ प्रबंधन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यदि समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो जयपुर में वक्फ संपत्तियों पर कब्जों का नेटवर्क और फैल सकता है। अब जरूरत है कि प्रशासन जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अवैध कब्जाधारियों पर सख्त शिकंजा कसे। यह समाचार उपलब्ध दस्तावेज़ों, वक्फ बोर्ड के पत्राचार एवं शिकायत के आधार पर प्रसारित किया जा रहा है। सभी आरोप जांच का विषय हैं। किसी भी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया गया है। संबंधित पक्ष का पक्ष आने पर उसे भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। जयपुर में वक्फ जमीन पर कब्जे का यह मामला अब सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का सवाल बन चुका है। देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन कब तक भूमाफिया पर कार्रवाई कर वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित कर पाते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का पंजीकरण कार्य लगातार जारी है। जो भी जमीन वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है, उसका टाइटल किसी भी परिस्थिति में निजी नाम पर वैध रूप से ट्रांसफर नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति द्वारा वक्फ भूमि पर कब्जा किया गया है, तो ऐसे मामलों में आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और संबंधित संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड के अधीन ही रहेंगी। हम आम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि किसी भी जमीन या संपत्ति को खरीदने से पहले उसका टाइटल, दस्तावेज़ और रिकॉर्ड की पूरी जांच जरूर करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी समस्या से बचा जा सके।
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