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कांकाणी में अवैध खनन: हाईकोर्ट में जनहित याचिका, 39 साल से चला खेल उजागर
KCKashiram Choudhary
Dec 22, 2025 10:27:01
Jaipur, Rajasthan
काशीराम चौधरी
- कांकाणी में अवैध खनन!
- एक दर्जन खनन पट्टों में रायोलाइट का खनन, दिखावे की पैनल्टी, वसूली जीरो
- खान विभाग ने 2 खनन पट्टों पर लगाया जुर्माना, लेकिन खान मालिकों से नहीं हुई कोई वसूली
जयपुर।
जोधपुर की लूणी तहसील के ग्राम कांकाणी में पिछले 39 सालों से वैध खनन पट्टों में अवैध खनन का खेल चल रहा है। यहां गैर मुमकिन मगरा भूमि और ओरण भूमि में खनन पट्टे जारी कर दिए गए। वहीं खान मालिकों ने पट्टों की जमीन से बाहर जाकर भी अवैध खनन कर लिया है। सब कुछ देखते हुए भी खान विभाग के अधिकारी खान मालिकों पर दिखावे की पैनल्टी लगा रहे हैं, जिसकी अब तक वसूली नहीं हो सकी है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर का कांकाणी गांव यूं तो सलमान खान हरिण शिकार के लिए चर्चाओं में रहा है। लेकिन अब यह रायोलाइट पत्थर के अवैध खनन के लिए चर्चाओं में है। यहां करीब 39 साल पहले खान विभाग ने गांव की गैर मुमकिन मगरा भूमि और ओरण भूमि पर खान मालिकों को खनन पट्टे जारी किए हुए हैं। कांकाणी गांव के खसरा संख्या 360 जो कि गैर मुमकिन मगरा क्षेत्र है और खसरा संख्या 587 जो कि गैर मुमकिन ओरण क्षेत्र है में स्थित हैं। खसरा संख्या 360 वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण की जमीन है। वहीं खसरा संख्या 587, जो कि ओरण भूमि है, जहां किसी तरह की खनन गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। हालांकि खान विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि इनके खनन पट्टे ओरण भूमि घोषित होने से पहले ही जारी किए गए हैं, इसलिए पहले से संचालित लीज वर्तमान में भी जारी रह सकती हैं। यहां खान विभाग ने 12 लोगों/फर्मों को रायोलाइट खनन पट्टे जारी किए हुए हैं। इनमें साहू मिनरल्स, मदनराम मेघवाल, थानाराम, सुरजाराम भाटी की 2 लीज, भुवनेश्वरी, रामप्यारी, शारदा, नरेन्द्र सिंह सोलंकी, भगवत कंवर, चेतनराम, मान सिंह पाल शामिल हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद फरवरी 2025 में खान विभाग की टीम ने खनन पट्टों की जांच की तो पाया कि पट्टाधारकों ने न केवल नियमों की अनदेखी की है, बल्कि आवंटित क्षेत्र से बाहर करोड़ों रुपए लागत के खनिज रायोलाइट का अवैध खनन किया है।
विभाग की जांच में खुद खुली अवैध खनन की परतें
- 21 फरवरी 2025 को कांकाणी में खनन पट्टा 52/2007 की हुई जांच
- AME जोधपुर और फोरमैन ने जांच में माना, हो रहा अवैध खनन
- खनन पट्टे की सीमा रेखा से बाहर 2 जगह अवैध खनन पिट पाया गया
- जांच में आया कि 30045 मैट्रिक टन रायोलাইট का अवैध खनन हुआ
- पट्टाधारक सूरजाराम भाटी पर 1.05 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया
- इसी तरह खान मालिक मदनराम मेघवाल, पट्टा संख्या 87/2002 की जांच
- खान मालिक को 24 फरवरी 2025 को दिया गया कारण बताओ नोटिस
- विभाग ने 2 मई 2025 को अवैध खनन पर 4.35 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया
- दोनों मामले न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (खान), जोधपुर में विचाराधीन
- विभाग ने कोई राशि वसूल नहीं की, अवैध खनन पर साधी चुप्पी
कांकाणी में जिस जगह पर यह अवैध खनन हो रहा है, वह पाली हाईवे के पास स्थित है। यहां खनन कर्ताओं ने 200 फुट तक की गहराई में खनन कर दिया है। बरसात के दौरान यहां पानी भरने से कई बार गायों के गिरने से मौत हो चुकी है। 21 फरवरी 2025 को जब खान विभाग की टीम ने क्षेत्र में निरीक्षण किया था तो लगभग सभी खनन पट्टों में अनियमितताएं पाई गई थी। इस दौरान यहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी, मजदूरों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव, रिकॉर्ड में हेराफेरी, पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन पाया गया। विभाग ने सभी खान मालिकों को नोटिस तो दिए हुए हैं, लेकिन कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई है।
खान विभाग की दिखावे की कार्रवाई
- एक दर्जन पट्टों में से मात्र एक पट्टे पर कार्रवाई की, पट्टा खंडित किया
- अन्य 11 मामलों में से 4 पर जुर्माना लगाया, 2 में नाममात्र की वसूली
- खनन पट्टा 156/2005 पर खान विभाग ने 27 मार्च 2015 को जुर्माना लगाया
- 99.76 लाख जुर्माना लगाया, लेकिन वसूली नहीं की जा सकी
- 20 जुलाई 2018 को जोधपुर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद कार्रवाई नहीं
- खनन पट्टा 42/1993 पर खान विभाग ने 27 फरवरी 2013 को जुर्माना लगाया
- अवैध खनन पर 20 लाख जुर्माना लगाया, फिर पट्टा खंडित किया गया
- खनन पट्टा 16/1986 पर 29 फरवरी 2016 को जुर्माना लगाया गया
- अवैध खनन पर मात्र 1.51 लाख रुपए जुर्माना लगाया, जिसे पट्टाधारक ने जमा कराया
- अन्य 7 खनन पट्टों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई
अब हाईकोर्ट में जनहित याचिका
इस पूरे मामले में अब आरटीआई एक्टिविस्ट जगदीश विश्नोई ने जोधपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने जोधपुर विकास प्राधिकरण, खान विभाग और जिला कलक्टर जोधपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जी मीडिया ने इस पूरे मामले में खान अभियंता जोधपुर भगवान सिंह से पक्ष जाना तो उन्होंने कहा कि 2 मामलों में जुर्माना लगाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में जुर्माना राशि वसूल नहीं की सकी है। रोचक यह है कि खान विभाग अभी भी इन खनन पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई करने में आगे कदम नहीं बढ़ा रहा है।
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