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मुंबई हाईकोर्ट ने प्रदूषण रोकथाम के लिए पाँच सदस्यीय टीम गठित कर रिपोर्ट मांगी
NJNitish Jha
Nov 28, 2025 12:03:22
Navi Mumbai, Maharashtra
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुम्बई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर BMC, सिविल सोसाइटी और पॉल्यूशन कंट्रोल के अधिकारियों समेत पांच सदस्यीय टीम बनाने का निर्देश दिया। यह टीम मुंबई के एक खास इलाके में घूमेगी और 15 दिसम्बर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं। टीम में बृहन्मुंबई नगरपालिका कॉर्पोरेशन (BMC) का एक अधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (MPCB) का एक कर्मचारी होगा। दो लोग सिविल सोसाइटी से होंगे जिन्हें कोर्ट में मौजूद वकीलों ने सुझाए थे। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए अंखड की बेंच एक suo moto याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर कोर्ट ने एयर क्वालिटी खराब होने के बाद 2023 में सुनवाई शुरू की थी, जब उसने कहा कि AQI की समस्या से निपटने में कुछ समय लगेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, "इसमें कुछ समय लगेगा। दिल्ली 15-20 साल से संघर्ष कर रही है। मुंबई में वे यह कर सकते हैं। मुंबई को कुछ फायदे हैं." शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, एमिकस क्यूरी एडवोकेट दैरुस खंबाटा ने बताया कि गाइडलाइंस लागू हैं और यह सिर्फ अधिकारियों द्वारा उन्हें असरदार तरीके से लागू करने के बारे में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई में लगभग 1000 कंस्ट्रक्शन साइट हैं और ज़्यादातर गाइडलाइंस का पालन नहीं करती हैं। इसके अलावा गाड़ियों से होने वाला एमिशन एक बड़ी चिंता थी। हालाँकि, बेंच ने कहा, "गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन से आसानी से निपटा जा सकता है और हर कोई जानता है कि सड़क पर क्या होता है। हम ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करना चाहते जिससे उन्हें लाइसेंस मिल जाए...वे चालान काटना शुरू कर देंगे, वे गाड़ियां ज़ब्त करना शुरू कर देंगे। ऑर्डर से नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। क्या हम कुछ लोगों, एक कमेटी से कह सकते हैं..." खंबाटा ने बताया कि हाई कोर्ट के पहले के ऑर्डर से पहले से ही एक कमेटी मौजूद है। फिर बेंच ने कहा, "एक्सपर्ट्स कमेटी टेक्निकलिटी पर जाती है। अगर कुछ लोग जाकर चेक कर सकते हैं और कुछ डेटा इकट्ठा किया जा सकता है तो हम उनसे पालन करने के लिए कह सकते हैं।" NGO वनशक्ति की ओर से पेश हुए वकील जनक द्वारकादास ने कहा कि वह चीफ जस्टिस के घर के पास टहलने जाते हैं और वालकेश्वर में उनके घर के पास तीन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कोई नियम का पालन नहीं होता देखते हैं, जबकि एक कंस्ट्रक्शन साइट "रूलिंग पार्टी के एक ताकतवर MLA" की है। बेंच ने कहा कि कॉर्पोरेशन कंस्ट्रक्शन साइट्स के साथ भी मनमानी कर सकता है। बेंच ने कहा, "अगर नियम का पालन नहीं होता है, तो कॉर्पोरेशन क्लोजर नोटिस जारी करना और कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद करना शुरू कर देता है... हमें लगता है कि एक टीम को प्रदूषण वाले एरिया की पहचान करने के लिए एरिया का सर्वे करना चाहिए और फिर हम उनसे ऐसा करने के लिए कह सकते हैं." BMC की ओर से पेश हुए वकील मिलिंद साठे ने बताया कि कॉर्पोरेशन के पास 94 स्पेशल स्क्वॉड हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स की जांच करते हैं। बेंच ने निर्देश दिया कि स्क्वॉड द्वारा पिछले एक साल में किए गए काम का डेटा सेव किया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी इसकी जांच कर सके, साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर CCTV और सेंसर बोर्ड लगाने की डिटेल्स भी दी जाएं। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि पतझड़ शुरू होने से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को एयर पॉल्यूशन से बचाने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर हेल्थ एडवाइज़री जारी की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर सरकार लोगों को फ्री में मास्क दे सकती है।
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