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महाराष्ट्र में अवैध बाइक टैक्सी पर FIR: मंत्री सरनाईक ने कड़ी कार्रवाई का आदेश
NJNitish Jha
Dec 03, 2025 13:47:32
Navi Mumbai, Maharashtra
ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों में अवैध तरीके से चलने वाली गाड़ियों पर सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार ; इलीगल तरीके से एप्लीकेशन का उपयोग कर गाड़ी चलाने वालों; और सरकार के निर्देशों का पालन न करने पर रैपीडो और उबर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज करने के दिए कड़े आदेश। रैपिडो, उबर जैसी कंपनियों में अवैध बाइक टैक्सी चलाने वाली ऐप आधारित कंपनियों पर मामला दर्ज करें… — परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक सरकार ने हाल ही में ई-बाइक नीति जारी की है। इसके बाद कई ऐप आधारित कंपनियों ने बाइक टैक्सी सेवाएं शुरू कर दी हैं। लेकिन इन कंपनियों ने बिना किसी प्रशिक्षण के ड्राइवरों को नियुक्त किया है और निजी या सामान्य बाइकों के माध्यम से यात्रियों को सेवाएं दी जा रही हैं। यह बेहद खतरनाक है। हाल ही में एक यात्री की ऐसी ही अवैध बाइक टैक्सी से यात्रा के दौरान मौत भी हुई है। यह घटना ताज़ा होने के बावजूद ये कंपनियाँ सरकारी नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से कारोबार कर रही हैं। इस तरह की कई शिकायतें मंत्री सरनाईक तक पहुँच रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक ने ऐसे अवैध कारोबार करने वालों पर सीधे आपराधिक मामले दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मंत्री सरनाईक ने कहा, “देश के अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में इन कंपनियों का नियमों को नजरअंदाज कर अवैध कारोबार करना नहीं चलेगा! यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, ड्राइवरों का शोषण किए बिना और नियमों तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने वाली ऐप आधारित बाइक टैक्सी कंपनियों को सरकार का समर्थन मिलेगा। लेकिन अनभिज्ञ ड्राइवरों का फायदा उठाकर नियमों को तोड़ते हुए यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाली कंपनियों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।” उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जितनी भी बाइकों को अवैध रूप से यात्री ढोते पाया जाएगा, उनके ड्राइवर पर नहीं, बल्कि उस ऐप आधारित कंपनी के मालिक पर मामला दर्ज किया जाएगा। मंत्री के निर्देश के तहत 2 दिसंबर को रैपिडो (Ropn Transport Private Limited) के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कंपनी पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66(1) और 192 के तहत अवैध रूप से बाइक टैक्सी चलाने की कार्रवाई हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई RTO के मोटर वाहन निरीक्षकों की जांच में पता चला कि रैपिडो ‘राइड शेयरिंग’ के नाम पर यात्रियों की ढुलाई कर रही थी। खास बात यह कि कंपनी द्वारा उपयोग की जा रही बाइकें निजी (Non-Transport Vehicles) थीं, जिन्हें कानून के अनुसार यात्री परिवहन में उपयोग करना सख्त मना है। इसके बावजूद कंपनी ने मुनाफे के लिए नियमों का उल्लंघन किया। अवैधता क्या है? रैपिडो (रोपन ट्रांसपोर्ट कंपनी) ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66(1) का उल्लंघन करके निजी वाहनों (जैसे बाइक) का व्यावसायिक रूप से यात्री ढुलाई के लिए उपयोग किया। इस संदर्भ में मोटर वाहन निरीक्षक रविंद्रनाथ श्रीरंगराव देशमुख ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद कंपनी के विरुद्ध धारा 66, 192 और 112 (गति सीमा उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान घाटकोपर रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण करते समय मोटर वाहन विभाग ने कंपनी के ऐप से बुक की गई कई बाइक टैक्सी चालकों को रंगेहाथ पकड़ा। इनमें विनोद पाटिल (चालक) और अप्पाराव पिडपारे (यात्री) जैसे लोग बाइक टैक्सी सेवा का उपयोग करते पाए गए। कुछ चालकों के खिलाफ गति सीमा का उल्लंघन करने की जानकारी भी सामने आई। उदाहरण के लिए अलग-अलग मामलों में सरकार के निर्देश के आधार पर रैपीडो और उबर पर दर्ज FIR की कॉपी भेज रहे है।
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