होटल और रेस्टोरेंट में खाने के बिल को लेकर अब बड़ा नियम लागू किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने साफ कहा है कि ग्राहकों से किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूला जा सकता।
CCPA ने Consumer Protection Act 2019 का हवाला देते हुए कहा कि मेन्यू में जो कीमत दिखाई जाती है, उसी पर केवल लागू टैक्स ही जोड़ा जा सकता है. इसके अलावा कोई भी अलग या छुपा हुआ चार्ज लेना नियमों के खिलाफ है. अथॉरिटी ने कहा कि इस तरह के चार्ज ग्राहकों को गुमराह करते हैं. दरअसल, कई शिकायतें सामने आई थीं कि होटल और रेस्टोरेंट्स बिल में LPG चार्ज, गैस सरचार्ज या फ्यूल कॉस्ट जैसे अतिरिक्त पैसे जोड़ रहे हैं। कुछ जगहों पर सर्विस चार्ज से बचने के लिए भी नए नामों से पैसा लिया जा रहा था। CCPA ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार बताया है और साफ किया है कि गैस, बिजली और अन्य खर्च बिजनेस का हिस्सा हैं, इन्हें अलग से ग्राहक से नहीं लिया जा सकता।
अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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