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हरियाणा: सभी वाहनों की अधिकतम आयु तय, NCR-Non-NCR नियम जारी
VRVIJAY RANA
Dec 13, 2025 04:02:32
Chandigarh, Chandigarh
चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने सभी परिवहन वाहनों की अधिकतम उम्र तय की
बस, स्कूल वाहन, टैक्सी, टूरिस्ट बस और गूड्स वाहन नियमों के दायरे में
तय उम्र पूरी होने पर वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे
8 अक्तूबर को कैबिनेट बैठक में निर्णय के बाद ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी
एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए डीजल वाहनों पर सख्ती
नियम ड्राफ्ट, 7 दिन के भीतर आपत्ति व सुझाव मांगे गए
एनसीआर में पेट्रोल/सीएनजी टूरिस्ट वाहनो की उम्र 12 साल
एनसीआर में डीजल टूरिस्ट वाहनों की उम्र 10 साल
नॉन-एनसीआर में पेट्रोल/सीएनजी टूरिस्ट वाहनों की उम्र 12 साल
नॉन-एनसीआर में डीजल टूरिस्ट वाहनों की उम्र 12 साल
स्कूल बस, रोडवेज, निजी बस, कांट्रेक्ट व गूड्स कैरिज शामिल
पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक व क्लीन फ्यूल वाहन: 15 साल
एनसीआर में डीजल बस व स्कूल वाहनों की उम्र 10 साल
नॉन-एनसीआर में डीजल वाहन 15 साल
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