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SShankerreddyFollow2 Jul 2024, 11:42 am

గొర్రెల షెడ్డును కూల్చాద్దంటు పురుగుల మందు డబ్బతో యువకుడి నిరసన

Karimnagar, Telangana:

కరీంనగర్ జిల్లా లోని రూరల్ మండలంలోని నగునూర్ గ్రామంలో ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించి చేపట్టిన పలు అక్రమ నిర్మాణాలపై రెవెన్యూ అధికారులు సోమవారం కొరడా జులిపించారు. గ్రామంలోని పోచమ్మ కుంట సర్వే నెంబర్ 471లో అక్రమంగా నిర్మించిన పలు నిర్మాణాలను తొలగించేందుకు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందితో కలసి మొఖా మీదకు వెళ్లిన అధికారులకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది.తాము దాదాపు 30 సంవత్సరాలుగా సుమారు ఆరు కుటుంబాలు గుడిసెలు వేసుకుని జీవనం కొనసాగిస్తుమని, తమ ఇళ్లను కూల్చాద్దంటు మరొకరు జేసీబీ బకెట్లో కూర్చొని నిరసన తెలిపారు.

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श्रीनगर में शुरू हुआ पहला वंडर गार्डन: बेकार चीजों से सस्टेनेबल टूरिज़्म

Chaka, पीएम मोदी के विजन “रिड्यूज़, रियूज़ और रीसायकल” को अपनाते हुए श्रीनगर में कश्मीर का पहला 'वंडर गार्डन' खुलने जा रहा है, जो बेकार चीज़ों को एक सस्टेनेबल टूरिज़्म लैंडमार्क में बदल देगा। श्रीनगर, कश्मीर घाटी के पहले 'वंडर गार्डन' को खोलकर अपने शानदार टूरिज़्म में एक नया और अनोखा अध्याय जोड़ने की तैयारी है। शहर के बीचों-बीच स्थित इस अनोखे आकर्षण को जम्मू-कश्मीर के फ्लोरीकल्चर डिपार्टमेंट ने विकसित किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “रिड्यूस, रियूज़ और रीसायकल” का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट का मकसद यह दिखाना है कि कैसे लंबे समय से बेकार या बिना इस्तेमाल की चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से आकर्षक और काम की पब्लिक जगहों में बदला जा सकता है, जो न सिर्फ़ आने वालों को खुश करती हैं बल्कि पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदारी को भी बढ़ावा देती हैं। डिपार्टमेंट के अनुसार, कई तरह की बेकार और बिना इस्तेमाल की चीज़ें, जो सालों से पड़ी हुई थीं, उन्हें ध्यान से चुना गया, उनका डिज़ाइन बदला गया और गार्डन के लेआउट में शामिल किया गया। जो चीज़ें कभी कबाड़ या फालतू समझी जाती थीं, उन्हें नई ज़िंदगी दी गई है और वे एक आकर्षक आउटडोर माहौल का अहम हिस्सा बन गई हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्रिएटिविटी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को जानबूझकर एक साथ जोड़ा गया है, ताकि युवा पीढ़ी और पर्यटकों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा सस्टेनेबल आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि वंडर गार्डन आम फूलों वाले पार्क के अनुभव से कहीं ज़्यादा देगा। इसमें कश्मीर के बगीचों की प्राकृतिक सुंदरता तो होगी ही, साथ ही रीसाइकल की गई चीज़ों पर खास ध्यान देने का मकसद संरक्षण के बड़े महत्व की ओर ध्यान खींचना भी है। आने वाले लोग खुद देख सकेंगे कि कैसे कचरे को देखने में शानदार और काम की चीज़ में बदला जा सकता है। इससे यह संदेश भी मिलेगा कि सोच-समझकर दोबारा इस्तेमाल करने से सुंदरता और पर्यावरण की देखभाल, दोनों में योगदान दिया जा सकता है। डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि यह नया आकर्षण श्रीनगर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए जल्द ही एक लोकप्रिय जगह बन जाएगा और शहर के पहले से मशहूर बगीचों और मनोरंजन की जगहों की सूची में एक और नाम जुड़ जाएगा। सुंदरता, क्रिएटिविटी और सस्टेनेबिलिटी का बेहतरीन मेल पेश करने वाला यह 'वंडर गार्डन' पर्यटकों को बेकार चीज़ों की संभावनाओं पर फिर से सोचने के लिए प्रेरित करेगा और पूरी घाटी में रीसाइक्लिंग की संस्कृति को मज़बूत करने में मदद करेगा। इस गार्डन का औपचारिक उद्घाटन 21 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करेंगे।
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राजस्थान हाईकोर्ट ने औद्योगिक कचरे के डंप पर नमूनों की जाँच के निर्देश दिए

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। बड़ी सादड़ी तहसील क्षेत्र में औद्योगिक अपशिष्ट डंप किए जाने के आरोपों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित भूमि की जांच के निर्देश दिए हैं। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि दरीबा माइंस/स्मेल्टिंग यूनिट से निकलने वाले औद्योगिक कचरे को स्कूलों के खेल मैदानों, कृषि भूमि, खुली जमीन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर डंप किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने रणजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में नोटिस जारी किए। कोर्ट ने तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी को प्रभावित भूमि से मिट्टी के नमूने लेने के निर्देश दिए। नमूनों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल को नमूनों की जांच कर अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। याचिका में कहा गया कि अपशिष्ट हटाने के बावजूद उसके अवशेष मिट्टी और भूजल को प्रभावित कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने प्रभावित क्षेत्रों की वैज्ञानिक जांच और पर्यावरणीय बहाली की मांग की है।कोर्ट ने शेष प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर 2026 को होगी। याची की ओर से अधिवक्ता अदिति मोड़ ने पैरवी की।
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झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का विरोध

Noida, Uttar Pradesh:रांची: झारखंड हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने के बाद, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, "...मैं हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं। मुझे भरोसा है कि हाई कोर्ट उस मुद्दे पर न्याय करेगा जिसके लिए हम पेपर लीक और झारखंड में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे थे; ये चीजें लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही हैं। जब हाई कोर्ट ने सरकार को मौका दिया था, तो एडवोकेट जनरल कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? सरकार की तरफ से पेश वकील ने CID जांच रिपोर्ट को ठीक से क्यों नहीं रखा? इससे ऐसा लगता है कि सरकार मामले को दबाना चाहती है...अगर सरकार धोखा देती है या मामले को दबाने की कोशिश करती है, तो छात्रों का शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा...हम धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे..."
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जोधपुर पोक्सो केस: सात वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म पर आरोपी को 20 वर्ष कारावास

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट जोधपुर महानगर की न्यायाधीश स्वाती शर्मा ने सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत भी एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक वीणा चौहान ने बताया कि वर्ष 2021 में पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के एक थाने में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी सात वर्षीय बालिका को अपने पास बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 376(ए), 376(बी) तथा पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। लोक अभियोजक ने बालिका की कम उम्र और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोरतम दंड दिए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने तथा धारा 342 आईपीसी में एक वर्ष के कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया。
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