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Rise of PINEWZ in digital era, here are insights from recent Faridabad's PINEWZ workshop
Faridabad, Haryana:In today's evolving landscape, media is reinventing itself, with people rapidly shifting from traditional orthodox media to digital platforms. At the PINEWZ workshop, participants shared unique insights with our team. Pawan Singh, Chairperson of the Y.M.C.A Media Department, stated that PINEWZ offers a new direction and perspective that meets the demands of modern media. Emerging journalists also noted that PINEWZ is essential for adapting to the changing times.
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हरिद्वार के रानीपुर में इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में आग, दमकल मौके पर
Haridwar, Uttarakhand:हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित बैरियर नंबर 6 पर इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में अचानक लगी आग । कुछ ही देर में आग ने तेज रूप लिया, शोरूम से उठता धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। स्थानीय लोगों ने शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं, प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखते हुए जांच शुरू की。0
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मारपीट के दौरान बुजुर्ग महिला बेहोश, जमीन पर गिरकर हालत चिंता जनक
Jalaun, Uttar Pradesh:बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान धक्का मुक्की के चलते एक बुजुर्ग महिला बेहोश होकर जमीन पर ही गिर गई0
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बुलंदशहर में अवैध प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन
Bulandshahr, Uttar Pradesh:बुलंदशहर: अवैध प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन। खुर्जा क्षेत्र में 11 अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान, कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप। दोसपुर रोड पर बिना मानकों के बस रही थीं अवैध कॉलोनियां। करीब 117 बीघा भूमि पर बिना नक्शा स्वीकृति के हो रही थी प्लॉटिंग। प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई कर अवैध निर्माण पर कसा शिकंजा।0
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इटारसी में CCTV चोरी: घर के बाहर सूखे कपड़ों से सिर्फ महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी
Narmadapuram, Madhya Pradesh:इटारसी में अजीब चोरी घर के बाहर सूख रहे महिलाओं के अंडरगारमेंट ही बने चोर का निशाना नर्मदापुरम- जिले के इटारसी से एक बेहद हैरान कर देने वाली और अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई है। आमतौर पर आपने सोना-चांदी,नकदी या कीमती सामान की चोरी के मामले सुने होंगे, लेकिन इस बार चोर ने जो किया, वह सबको चौंका रहा है। इटारसी के राज टॉकीज के पास स्थित एक घर के बाहर सूख रहे कपड़ों में से अज्ञात चोर ने सिर्फ महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक तेजी से घर के पास आता है, पहले आसपास नजर दौड़ाता है, फिर मौका पाकर घर के बाहर बाउंड्री वॉल पर चढ़ जाता है। इसके बाद वह बेहद सावधानी से रस्सी पर सूख रहे कपड़ों में से केवल अंडरगारमेंट चुनकर चोरी करता है और मौके से फरार हो जाता है। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है0
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23 साल बाद जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को आजीवन कारावास
Begun, Rajasthan:रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में 23 साल बाद बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.. हालांकि इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. सर्वोच्च न्यायालय ने अमित जोगी की अपील स्वीकार कर लिया है. जिस पर 20 अप्रैल को सुनवाई होनी है.. फैसले पर अमित ने क्या कहा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2 अप्रैल को हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने अमित जोगी को दोषी karार देते हुए 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने कहा था.. 2 अप्रैल के फैसले की कॉपी आज अपलोड हुई.. जिसमें अमित जोगी को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना का फैसला है.. इस पर अमित जोगी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा- आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 25 मार्च 2026 और 2 अप्रैल 2026 दोनों निर्णयों को एक साथ जोड़ते हुए 20 अप्रैल 2026 को संयुक्त सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.. मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करता हूँ.. मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ हुआ गंभीर अन्याय अब सुधारा जाएगा.. सत्य और न्याय की जीत अवश्य होगी.. 23 साल बाद मिला न्याय. वहीं, पीड़ित पक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है.. मृतक रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने इसे 23 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला न्याय बताया. उनका कहना है कि परिवार ने लगातार न्याय के लिए संघर्ष किया और अब जाकर अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई भी पूरी हो गई है. अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट गए थे. लेकिन अमित जोगी को वहां से भी फिलहाल राहत नहीं मिली है. आज सत्य की जीत हुई है. लंबी लड़ाई पूरी हुई.. राजनीतिक गलियारों में फैसले की चर्चा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है और “देर आए दुरुस्त आए” की कहावत इस मामले में सही साबित हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि घटना में अमित जोगी मुख्य आरोपी है. और न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है. वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस मामले में ज्यादा कुछ कहने से बचते नजर आए. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह न्यायालय का विषय है. निचली अदालत ने पहले बरी किया था, जबकि अब ऊपरी अदालत ने सजा सुनाई है. अमित जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे हैं. वे वर्तमान में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के प्रदेश अध्यक्ष हैं. अमित जोगी वर्ष 2013 में मरवाही विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते. कांग्रेस ने अमित को 2017 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से निष्काषित कर दिया था. इसके बाद पिता पुत्र ने मिलकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे पार्टी की स्थापना की. जोगी की पार्टी ने 2018 विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन कर 7 सीटें जीती. जिसमें अमित के पिता अजीत जोगी और माता डॉ रेणु जोगी दोनों ने जीत दर्ज की थी..हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस जोगी को एक भी सीट हाथ नही लगी.0
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निजी अस्पताल में गलत इलाज का आरोप लगाकर परिजनों का हंगामा
Fatehpur, Uttar Pradesh:निजी अस्पताल में महिला की मौत से मचा हड़कंप निजी अस्पताल में गलत इलाज का आरोप लगाकर परिजनों का हंगामा कंधे और पैर की हड्डी टूनने के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था 16 हजार का दो यूनिट ब्लड अस्पताल में चढ़ाया गया था परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लगाया लापरवाही से गलत इलाज कराने का आरोप जोनिहा की रहने वाली थी बुजुर्ग महिला बरगदी देवी सदर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर इलाके का मामला0
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चमोली में मौसम बदला: ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी
Jokhanalagga Bura, Uttarakhand:चमोली जनपद में पिछले दो दिनों से मौसम लगातार खराब बना हुआ है। अचानक बदले मौसम के चलते ऊँचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस बदलाव ने पूरे जनपद में ठंड को एक बार फिर बढ़ा दिया है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम में ताज़ा बर्फबारी से पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया है, जिससे यहां का नज़ारा बेहद मनमोहक हो गया है। वहीं हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी और औली में भी लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। इन इलाकों में बर्फ की मोटी परत जमने से ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई गई है, जिससे ऊँचाई वाले क्षेत्रों में और बर्फबारी हो सकती है।0
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देहरादून में भारी बारिश के साथ ओले गिरने की घटना; IT पार्क इलाके तस्वीरें
Noida, Uttar Pradesh:उत्तराखंड- देहरादून शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ ओले गिरे। देहरादून के IT पार्क इलाके से तस्वीरें.0
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बागपत में मोबाइल-ऑनलाइन गेम लत का मामला; बच्चों पर निगरानी जरूरी
Baghpat, Uttar Pradesh:मोबाइल और ऑनलाइन गेम की लत कितनी भारी पड़ सकती है...इसकी एक घटना बागपत से सामने आई है. ऐसे में जरूरी है समय-समय पर बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातचीत करें उनकी आदतों पर नजर रखें, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.0
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हरियाणा अनाज मंडियों में किसान आढ़ती परेशान, सरकार की नीतियों पर सवाल उठे
Hansi, Haryana:हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग हरियाणा के मुख्यमंत्री की ज़िद के कारण प्रदेश का किसान व आढ़ती दुखी है- बजरंग गर्ग सरकार द्वारा ट्रैक्टर की वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, तीन गारंटर का नियम बनाना किसान व आढ़ती विरोधी है- बजरंग गर्ग सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश का किसान व मंडियां बर्वाद हो रही है- बजरंग गर्ग सरकार की तरफ से अनाज खरीद के लिए मंडियों में मूलभूत सुविधा तक नहीं है- heavy बारिश के कारण गेहूं व सरसों मंडी में भीग गई है जबकि सरकार हर साल घटती के नाम पर आढ़तियों का लाखों रुपए काट लेती है जो सरासर गलत है। सरकार द्वारा गेहूं की खरीद करने पर गेहूं सरकारी एजेंसी की हो जाती हैं ऐसे में गेहूं खरीद में घटती होने पर पैसे सरकारी खरीद एजेंसी के अधिकारी या ठेकेदार से रिकवरी करनी चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि हर अनाज खरीद पर आढ़तियों को पहले की तरह 2.5 प्रतिशत कमीशन मिलना चाहिए। गेहूं पर कमीशन 64 रुपए 62 पैसे प्रति क्विंटल बनता है जबकि सरकार गेहूं पर 55 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दे रही है। सरकार गेहूं, धान, सरसों आदि अनेकों फसलों पर कमीशन कम दे रही है जबकि कपास पर तो कोई कमीशन तक नहीं दे रही जो सरासर गलत है। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को गेहूं खरीद, उठान व भुगतान 72 घंटे के अंदर-अंदर करना चाहिए लेकिन आढ़तियों का कमीशन व पल्लेदारों की मजदूरी कई महीनों बाद मिलती है। बजरंग गर्ग ने सरकार से मांग की है कि गेहूं खरीद पर किसान को 500 रुपए प्रति क्विंटल देना चाहिए ताकि किसान अच्छे ढंग से अपना काम चला सके।0
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गाजियाबाद में शोभा यात्रा में लव जिहाद झांकी वायरल, लोगों ने कार्रवाई की मांग की
Ghaziabad, Uttar Pradesh:गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने जगह-जगह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। शोभा यात्रा के दौरान लव जिहाद से जुड़ी एक झांकी निकाली गई थी। झांकी में विशेष समुदाय से जुड़े की तरह एक व्यक्ति को तैयार करके ट्रॉली पर खड़ा किया गया था। इस झांकी का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।0
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गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण-धर्म परिवर्तन केस: arreस्ट के बाद 25 साल की सजा
Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर नाबालिग से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का दोषी करार, आरोपी अरमान उर्फ भोला को 25 साल की सजा गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में अदालत का सख्त फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद ने आरोपी अरमान उर्फ भोला को 25 साल की सजा सुनाई अदालत ने आरोपी पर ₹55 हजार का अर्थदंड भी लगाया क courtroom ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है इस बात की पुष्टि शासकीय अधिवक्ता रविकांत पाण्डेय ने की है मामला सादात थाना क्षेत्र का है, जहां 24 दिसंबर 2024 को नाबालिग का अपहरण हुआ था आरोपी नाबालिग को आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में 4 महीने तक अपने पास रखे रहा इस दौरान कई बार दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप प्रभावी पैरवी और 8 गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी अरमान उर्फ भोला को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। मामला गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय के अनुसार 24 दिसंबर 2024 को आरोपी अरमान उर्फ भोला ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में ले जाकर करीब चार महीने तक अपने पास रखा। इस दौरान आरोपी ने कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। बताया गया कि आरोपी नाबालिग को मस्जिद और मजार जैसी जगहों पर भी ले जाता था। इसी बीच वह नाबालिग को गाजीपुर के मकदूमपुर मजार पर लेकर आया, जहां पुलिस को सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक मई 2025 को अदालत में आरोप तय किए गए और मामले की सुनवाई शुरू हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत में कुल 8 गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 25 साल की सजा और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। वहीं अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी के खिलाफ इसी तरह का एक और मामला भी अदालत में विचाराधीन है।0
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मिशन शक्ति: श्रावस्ती की छात्रा बनी एक दिन के डीएम
Shravasti, Uttar Pradesh:मिशन शक्ति के तहत छात्रा बनी डीएम यूपी के श्रावस्ती जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां एक छात्रा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। इस पहल का मकसद बेटियों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रशासनिक कार्यों की जानकारी देना है। श्रावस्ती में मिशन शक्ति अभियान के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय से कक्षा 12 पास छात्रा भाव्या रस्तोगी को एक दिन का डीएम बनाया गया। नव नियुक्त डीएम भाव्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के निर्देश भी दिए। इस दौरान वास्तविक जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडेय भी मौजूद रहे और उन्होंने भाव्या को प्रशासनिक कार्यों की बारीकियां समझाईं। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी छात्रा का उत्साहवर्धन किया। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडेय ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसी के तहत जिले की मेधावी छात्राओं को बुलाकर उन्हें उच्च पदों का अनुभव कराया जा रहा है, ताकि वे आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार कर सकें। इस पहल से ना सिर्फ बेटियों का हौसला बढ़ रहा है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।0
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हरियाणा के अपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के लिए 3 बार घोषणा अनिवार्य
Chandigarh, Chandigarh:चण्डीगढ, 06 अप्रैल - राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशानुसार यदि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज एवं लंबित हैं या जिन मामलों में उन्हें पहले दोषी ठहराया गया हैं, उन्हें ऐसे मामलों के बारे में कम से कम एक हिंदी और एक इंग्लिश सहित दो अखबारों में एक घोषणा प्रकाशित करनी होगी। सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ही ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनैतिक दलों को निर्देश जारी किए थे, जिनके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज एवं लंबित हैं या जिन्हें जिन मामलों में उन्हें पहले दोषी ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में अब यह घोषणा प्रारुप 1-क में उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख के अगले दिन से और मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन बार प्रकाशित करवाई जानी होगी। ऐसे सभी उम्मीदवारों को उन अखबारों की कॉपी भी जमा करनी होंगी। प्रवक्ता ने बताया कि उदाहरण स्वरूप अगर नाम वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान की तिथि महीने की 20 तारीख है, तो यह घोषणा महीने की 11 से 18 तारीख तक अलग-अलग तीन तारीखों पर अवश्य पब्लिश की जानी चाहिए। इस समय के दौरान अपराधिक मामले वाले सभी उम्मीदवारों को लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पर यह घोषणा अवश्य प्रकाशित करवानी होगी और यह मतदान खत्म होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के मामले में, चाहे वे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल हो, ऐसे उम्मीदवारों को घोषणा करनी होगी कि उन्होंने इस बारे अपने सम्बन्धित राजनीतिक दल को भी अवगत करवा दिया है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल, जो ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं तो इनके बारे में उन्हें अपनी वेबसाइट के साथ-साथ लोकल टीवी चैनलों या लोकल में उपलब्ध केबल नेटवर्क और एक हिंदी और एक इंग्लिश कम से कम दो अखबारों में जिनका पंचायत समिति, जिला परिषद इलाक़े में अधिकतम प्रसार हो, इस बारे में घोषणा प्रारुप 3 में प्रकाशित करनी होगी। उपायुक्त-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को देनी होगी रिपोर्ट उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल, जो अपराधिक मामले वाले उम्मीदवार खड़े करती हैं, उन्हें संबंधित उपायुक्त-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को एक रिपोर्ट देनी होगी जिसमें बताया जाएगा कि उन्होंने इन निर्देशों की जरूरतें पूरी कर ली हैं, और इस बारे में राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशित किए गए घोषणा वाले पेपर की कटिंग भी साथ में लगानी होगी। यह चुनाव खत्म होने के 30 दिनों के अंदर करना होगा। इन निर्देशों का पालन आने वाले समय में होने वाले सभी पंचायत आम/उपचुनावों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को करना होगा।0
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हरियाणा: असिस्टेंट कमिश्नर परीक्षाओं की डेटशीट जारी, 27 अप्रैल से 1 मई 2026 तक
Chandigarh, Chandigarh: - 16 अप्रैल तक करना होगा आवेदन चंडीगढ़, 6 अप्रैल – हरियाणा सरकार ने सहायक आयुक्त/अतिरिक्त सहायक आयुक्त तथा तहसीलदारों की विभागीय परीक्षाओं के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ये परीक्षाएं 27 अप्रैल से 1 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन "सार्थक राजकीय एकीकृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-12ए, पंचकूला" में किया जाएगा। जारी डेटशीट के अनुसार, 27 अप्रैल को सुबह सत्र (10:00 बजे से 1:00 बजे तक) में क्रिमिनल लॉ (प्रथम पेपर) तथा शाम के सत्र (2:00 बजे से 5:00 बजे तक) में सिविल लॉ की परीक्षा होगी। इसके बाद 28 अप्रैल को सुबह क्रिमिनल लॉ (द्वितीय पेपर) और शाम को फाइनेंशियल रूल्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी。 29 अप्रैल को सुबह क्रिमिनल लॉ (तृतीय पेपर) आयोजित होगा, जिसमें सहायक आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्तों के लिए जेल से संबंधित विषय भी शामिल होंगे, जबकि तहसीलदारों के लिए पाठ्यक्रम अलग रहेगा। इसी दिन शाम के सत्र में रेवेन्यू लॉ (प्रथम पेपर) की परीक्षा होगी。 इसके बाद 30 अप्रैल को सुबह लोकल फंड्स तथा शाम को रेवेन्यू लॉ (द्वितीय पेपर) आयोजित किया जाएगा। परीक्षाओं का समापन 1 मई को होगा, जिसमें सहायक आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्तों के लिए भाषा (हिंदी) तथा तहसीलदारों के लिए पटवारी मेंसुरेशन और उर्दू विषयों की परीक्षा होगी। प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने संबंधित विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक सचिव के माध्यम से 16 अप्रैल 2026 तक आवेदन करना होगा। केंद्रीय परीक्षा समिति द्वारा सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे。 सरकार ने सभी पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथियों और नियमों के अनुसार परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी है।0
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