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मैक्लोडगंज में 130 दिन बिना वैध वीजा ठहरने पर विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
VKVipan Kumar
Feb 03, 2026 13:38:09
Dharamshala, Himachal Pradesh
अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी धर्मशाला के मैक्लोडगंज में एक विदेशी चीनी नागरिक द्वारा बिना वैध भारतीय वीजा के लंबे समय 130 दिनों यानी पांच महीने के करीब तक ठहरने का मामला सामने आया है। उक्त चीनी नागरिक नेपाल का 90 दिनों का टूरिस्ट वीजा लेकर पहुंचा था, जोकि बिना वैध दस्तावेजों के भारत पहुंच गया। इतना ही नहीं चीन-तिब्बत विवाद के अति संवेदनशील क्षेत्र तिब्बति धर्मगुरू दलाईलामा निवास स्थान व निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्यालय मकलोडग़ंज में पहुंच गए। पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, धर्मशाला के मकलोडग़ंज में 1959 से निर्वासित होकर पहुंचे तिब्बति धर्मगुरू दलाईलामा व निर्वासित तिब्बत सरकार भी यंहा पर चलती है, जिनका सीधे-सीधे चीन के साथ संघर्ष जारी है। ऐसे में दलाईलामा की सुरक्षा में भी इस मामले को बड़ी सेंध के रूप में देखा जा रहा है। अब पुलिस विभाग सहित अन्य सुरक्षा एजैंसियां भी सतर्क होकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। इतना ही नहीं अंतरराष्ट्रीय मामला होने जिसमें चीनी नागरिक के पकड़े जाने पर अब कई देशों की निगाहें भारत व चीन पर टिक गई हैं।
सोमवार को धर्मशाला स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा शाखा ने मैक्लोडगंज पुलिस थाना को सूचित किया कि एक विदेशी नागरिक, जो चीनी भाषा में बात कर रहा था, और हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा था, उनके कार्यालय पहुंचा है। प्रारंभिक तौर पर उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं बताए गए। सूचना मिलने पर मैक्लोडगंज थाना से एक investigating अधिकारी को मौके पर भेजा गया। पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट प्रस्तुत किया, जिससे उसकी पहचान लू वेननियन के रूप में हुई। वह चीन के सिचुआन प्रांत का निवासी है, और उसका जन्म 10 मई 1965 को हुआ है। पासपोर्ट युन्नान से जारी किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि उसके पास नेपाल सरकार द्वारा जारी पर्यटक वीज़ा था, जो 29 जून 2025 से 26 सितंबर 2026 तक (90 दिनों के लिए) वैध था। हालांकि, जांच में यह पाया गया कि वह 26 सितंबर 2025 से दो फरवरी 2026 तक लगभग 130 दिनों तक मैक्लोडगंज में बिना वैध भारतीय वीजा के ठहरा रहा। पुलिस के अनुसार, यह कृत्य विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में एफआईआर संख्या 06/2026 सोमवार दो फरवरी 2026 को मैक्लोडगंज थाना में दर्ज कर ली गई है, मामले की आगे की जांच जारी है।
पुलिस विभाग कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीर बहादुर सिंह ने कहा कि चीनी नागरिक के मकलोडग़ंज में 130 दिनों से अधिक अवैध बिना दस्तावेजों के रहने के संदर्भ में मामला सामने आया है। इसमें पुलिस थाना में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी चीनी नागरिक को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है।
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