Sultanpur - 14 मार्च को होली पर जिले की शराब की दुकानें रहेंगी बन्द
जिले में होली के पर्व पर लोकशान्ति बनाये रखने के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए DM कुमार हर्ष ने 14 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक जिले की समस्त देशी व विदेशी शराब एवं बीयर के फुटकर अनुज्ञापन, मॉडलशॉप, भांग के फुटकर बार अनुज्ञापन तथा समस्त प्रकार के थोक अनुज्ञापन बन्द रखे जायेंगे।
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सरिता अग्रवाल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर की ओर से समस्त नगरवासियों, जनपदवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
समस्त जनपदवासियों और देशवासियों को दीप्ति मित्तल,चेयरमैन, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...