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Raebareli - दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कारावास की सुनाई गई सजा
Raebareli, Uttar Pradesh
दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कारावास की सुनाई गई सजा ,7 वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी के साथ हुआ था दुष्कर्म। स्कूल से घर लौटते समय आरोपी रामू ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था ,किशोरी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज़ हुआ था। पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश आलोक सिंह ने सजा सुनाई है। आरोपी रामू पोरई गांव का रहने वाला है, ये पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का था।
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