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इलाहाबाद HC ने अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत दे दी, जांच सहयोग अनिवार्य
MGMohd Gufran
Mar 25, 2026 12:21:43
Prayagraj, Uttar Pradesh
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत की मंजूर, हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जांच में सहयोग का भी दिया आदेश, हाईकोर्ट ने याची और शिकायकर्ता को मीडिया इंटरव्यू देने पर लगाई रोक।
बटुक शिष्यों के साथ कथित यौन शोषण के आरोपों में घिरे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पॉक्सो एक्ट के तहत प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को जांच में सहयोग करने और विदेश यात्रा के लिए अनुमति लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष यानी याचिकाकर्ता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और शिकायकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को मीडिया में इस प्रकरण को लेकर जांच जारी रहने तक किसी भी तरह के बयानबाजी पर रोक लगा दी है।
जस्टिस जेके सिन्हा की सिंगल बेंच ने 27 फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।
बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ 21 फरवरी को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें शिकायकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य नाबालिग बटुकों के साथ मेले के शिविर में यौन शोषण किया। पुलिस में शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आशुतोष ब्रह्मचारी ने पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में बीएनएस की धारा 175(3) के तहत अर्जी दाखिल की। जिस पर सुनवाई के बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। 27 फरवरी को लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी, बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर लिया है।
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