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जालौन में विधवा भाभी की जान लेने के मामले में देवर को दिया गया 10 साल कारावास
Jalaun, Uttar Pradesh
जालौन में विधवा भाभी की जान लेने वाले देवर को 10 साल कारावास और 25,000 का जुर्माना सुनाया गया। जिला कोर्ट ने उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। 27 फरवरी 2018 को जमीन बंटवारे को लेकर भाभी की जान ले ली गई थी।
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