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गाजीपुरः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना
Ghazipur, Uttar Pradesh
गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने बुधवार की शाम 5 बजे नाबालिक पीड़िता को बहला फुसला कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी श्रीनिवास उर्फ सियाराम को 10 साल की कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। वहीं एक अन्य सहयोगी आरोपी राधेश्याम को 5 साल की कारावास की सजा के साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। साथ ही साथ अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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