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3 साल बाद बहन के प्रेमी केस में ऑनर किलिंग: चार भाइयों को आजीवन कारावास
ASARUN SINGH
Dec 20, 2025 03:04:04
Farrukhabad, Uttar Pradesh
3 साल बाद बहन के प्रेमी केस में ऑनर किलिंग: चार भाइयों को आजीवन कारावास
ऑनर किलिंग के मामले में चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास
चारों आरोपियों को बारह बारह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया
आरोपियों की बहन व उसके प्रेमी की हत्या कर शव नाला में फेंका था
अपर जिला जज एंव सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह वर्मा ने रतन, लालू, नितिन उर्फ टानिया, नीतू पुत्रगण भैयालाल निवासी राजेपुर सरायमेदा कमालगंज को हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व बारह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
बीते तीन वर्षों पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम राजेपुर सरायमेदा निवासी महावीर पुत्र सुब्बा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 6/11/2022 को सुबह करीब तीन बजे मेरे गांव रतन मेरे घर आया और लड़के रामकरन 24 वर्षीय को घर से बुलाकर ले गए उसके करीब बीस मिनट बाद जब मैं अपने लड़के की जानकारी करने रतन के घर गया और लड़के के बारे में जानकारी करनी चाही तो रतन व उसके भाई लालू, नितिन उर्फ टानिया, नीतू, कुलदीप ने मुझसे कहा कि हमने तुम्हारे लड़के रामकरन व अपनी बहन शिवानी आपस में प्रेम करते थे उनकी गर्दन चाकू से काटकर दोनों की लाशें खन्ता नाला के पास फेंक आए हैं जाकर देख लो तब मैं ने कहा कि तुम्हारे लड़के कहाँ फेंके है तो उक्त लोग मेरे साथ गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे और जब हम लाश को खोजते हुए खातां नाला पहुंच कर देखा तो रामकरन व शिवानी का शव पड़ा था आरोपियों की बहन शिवानी का गांव के ही रामकर का प्रेम संबंध का उक्त लोगों ने दोनों को मौत के घाट उतारकर शव बोरी में भरकर घटनास्थल से लगभग दस किलोमीटर दूर फेक दिया था पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया था विवेचक ने साक्ष्य गवाह के रतन, लालू, नितिन उर्फ टानिया, नीतू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था साक्ष्य के अभाव से कुलदीप का नाम पृथक कर दिया था बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, अखिलेश कुमार राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह वर्मा ने रतन, लालू, नितिन उर्फ टानिया, नीतू को दोषी करार देते न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व बारह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया
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