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बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, दो अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर
Bareilly, Uttar Pradesh
बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार 9 जनवरी 2026 को थाना सीबीगंज क्षेत्र के ग्राम भगवन्तापुरा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।प्रवर्तन टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम भगवन्तापुरा में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित की जा रही है। जांच में सामने आया कि आफाक उर्फ मन्नी भाई द्वारा करीब 40 बीघा क्षेत्र में बिना स्वीकृति भूखंडों का चिन्हांकन, बाउंड्रीवाल आदि का निर्माण कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। वहीं मुस्तफाक अहमद द्वारा भी लगभग 20 बीघा क्षेत्र में इसी तरह बिना अनुमति अवैध कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा था।इन दोनों अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई। विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता सुरेन्द्र द्विवेदी, संदीप कुमार तथा प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया।बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति किया गया निर्माण या प्लॉटिंग अवैध मानी जाएगी और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने लोगों से भवन या भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र की स्वीकृति की पुष्टि करने की भी अपील की है, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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