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कुकर्म के आरोपी को बागपत न्यायालय में 3 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना
Baghpat, Uttar Pradesh
बागपत जिला न्यायालय ने कुकर्म के आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजे स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के जज संजीव कुमार ने 7 गवाहों की गवाही के बाद यह फैसला सुनाया। तीन साल पहले दोघट थाना क्षेत्र के निरपुडा गांव में एक नाबालिग के साथ कुकर्म की घटना हुई थी। पुलिस ने आरोपी नीटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी को सजा दी। सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने बताया कि गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला लिया।
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ASAshok Singh Shekhawat
FollowNov 15, 2025 14:54:380
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RKRupesh Kumar
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PSParmeshwar Singh
FollowNov 15, 2025 14:53:55Sheopur, Madhya Pradesh:श्योपुर जिले के राडेप गांव में पागल कुत्ता छह लोगों को घायल
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MJManoj Joshi
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SPSatya Prakash
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