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Amethi - ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई दर्दनाक मृत्यु
Jangal Ramnagar, Uttar Pradesh:अमेठी ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई दर्दनाक मृत्यु, ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की विधिक कार्यवाही में जुटी. अमेठी कोतवाली क्षेत्र के मुराई के पुरवा के पास की घटना।
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किसानों का शाजापुर बैंक में हंगामा, स्टाफ कमी से देरी, अंत में भुगतान संभव
Shajapur, Madhya Pradesh:शाजापुर जिले के लालघाटी स्थित शाजापुर बैंक मर्यादित शाखा में मंगलवार दोपहर किसानों ने भुगतान में देरी को लेकर जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि बैंक अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते, जिसके कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। दोपहर को सैकड़ों किसान बैंक परिसर में एकत्र हो गए। उन्होंने कैशियर की अनुपस्थिति पर विरोध जताया। किसानों ने बताया कि वे सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच गेहूं भुगतान और अन्य कार्यों के लिए बैंक पहुंच जाते हैं, लेकिन दोपहर तक भी उनका काम शुरू नहीं हो पाता। इस दौरान बैंक प्रबंधक दीपक श्रीवास्तव से किसानों की बहस भी हुई। किसानों ने आरोप लगाया कि बैंक में स्टाफ की कमी और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान मनोज पाटीदार ने कहा कि लगभग सौ किसान सुबह से बैठे थे, लेकिन भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। बालकृष्ण पाटीदार ने भी अधिकारियों के समय पर न आने की शिकायत की। किसानों ने मांग की है कि बैंक में स्टाफ की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न हो। किसानों के विरोध के बाद एक कैशियर बैंक पहुंचा और भुगतान प्रक्रिया शुरू की गई। बैंक प्रबंधक दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि स्टाफ की कमी और एक कैशियर के अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने के कारण देरी हुई थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि बाद में व्यवस्था बनाकर सभी किसानों को भुगतान कराया गया।0
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कांग्रेस विधायक के 10 करोड़ ऑफर पर बीजेपी बोले: ये विपक्षी द्वंद है
Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल कांग्रेस विधायक बाबू झंडेल के 10 करोड़ बीजेपी से मिलने वाले ऑफर को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने तंज कसते हुए कहा बीजेपी लोकतंत्र के मूल्य पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस विधायक हर दिन नए ऑफर की बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कांग्रेस विपक्ष में रहते रहते वह खुद काल्पनिक रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं यह कांग्रेस का आंतरिक द्वन्द है। बाइट अजय सिंह यादव, बीजेपी प्रवक्ता0
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बाबू झंडेल के 10 करोड़ ऑफर पर भाजपा का तंज, कांग्रेस के आंतरिक द्वंद का संकेत
Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल कांग्रेस विधायक बाबू झंडेल के 10 करोड़ बीजेपी से मिलने वाले ऑफर को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने तंज कसते हुए कहा बीजेपी लोकतंत्र के मूल्य पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस विधायक हर दिन नए ऑफर की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस विपक्ष में रहते रहते वह खुद काल्पनिक रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं यह कांग्रेस का आंतरिक द्वंद है。0
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6 From kaya toast to sourdough: Can nostalgia save Singapore’s traditional bakeries from fading away
Ram Krishna Pur, Andaman and Nicobar Islands:6 From kaya toast to sourdough: Can nostalgia save Singapore’s traditional bakeries from fading away?0
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भिवंडी उपनदी के प्राकृतिक प्रवाह पर अवैध निर्माण, किसानों को बाढ़ का खतरा
Thane, Maharashtra:भिवंडीतील भातसा नदीतील उपनदीचा नैसर्गिक प्रवाह बंद केल्याने पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना पुराचा धोका... संबंधांवर कारवाईसाठी मुख्यमंत्री सचिवालयाचे भिवंडी उपविभागीय कार्यालयाला आदेश... तालुक्यातील मौजे भोकरी येथील एका कंपनीद्वारे भातसा नदीतील उपनदीचा नैसर्गिक प्रवाह बंद करून त्याच्यावर अवैध बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे सरचिटणीस पंकज गायकवाड यांनी केला असून यामुळे पावसाळ्यात भोकरी आणि तळवली गावातील स्थानिक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून पुराची संभाव्यता लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणात भातशेती नष्ट होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. त्यामुळे सदर अवैध बांधकाम बुजवून भातसा उपनदीचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत करण्यासह संबंधितांवर कारवाई करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्या या मागणीसाठी पंकज गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन सादर केले होते. तसेच याची प्रत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही देण्यात आली आहे. याचीच दखल घेत मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालयाने संबंधित मौजे भोकरी येथील कंपनीच्या अवैध बांधकामाची चौकशी करून ४५ दिवसांच्या आत कार्यवाही करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला दिले आहेत.0
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शेखपुरा में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर, 25 वर्षीय युवक की मौत
Sheikhpura, Bihar:शेखपुरा में रफ़्तार का कहर देखने को मिला। जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाईक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाईक सवार युवक गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गया। करीब आधा घंटा सड़क पर तड़पने पुलिस के 112 को घटना की जानकारी मिली। जिसके बाद 112 की टीम ने मौके पर पहुंच घायल को बेहतर इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र के शेखपुरा शेखोपुर सराय मुख्य सड़क मार्ग के मटोखर - पैन मोड के पास घटित हुआ। मृतक की पहचान बरबीघा थाना क्षेत्र के मालदह गांव निवासी 25 वर्षीय मुन्ना कुमार के रूप में किया गया, जो जियो फाइबर लगाने का काम करता है। आज भी जिओ फाइबर लगाने घर से निकला था और आज हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।0
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पटना कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, अग्रिम जमानत की अनुमति दी
Noida, Uttar Pradesh:पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा फैजल खान मामले में दिए गए आदेश की कॉपी न्यायाधीश ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक क्यों लगाई जानिए सत्र न्यायाधीश, पटना के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका संख्या 2461/2026 खान सर - फैज़ल खान बनाम बिहार राज्य याचिकाकर्ता。 आदेश 1. याचिकाकर्ता, खान सर - फैज़ल खान, को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 109 तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(9), 27 एवं 35 के अंतर्गत दर्ज कदमकुआँ थाना कांड संख्या 418/2026 में गिरफ्तारी की आशंका है, जिसे उप-निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा दर्ज किया गया है。 2. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि कदमकुआँ थाना, पटना के उप-निरीक्षक अनिल कुमार की लिखित रिपोर्ट में वर्णित है, यह है कि दिनांक 04.06.2026 को सनहा संख्या 265/26 के संबंध में पीएसआई राजीव रंजन ओझा एवं सिपाही पवन कुमार सहित एक पुलिस दल प्रातः लगभग 09:30 बजे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो/फोटो की सत्यता की जांच हेतु रवाना हुआ। इस संबंध में थाना प्रभारी को विधिवत सूचित किया गया था। लगभग 10:20 बजे पुलिस दल खान जीएस अकादमी के निकट पहुँचा। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्तियों की पहचान अकादमी में कार्यरत निजी सुरक्षा गार्डों के रूप में हुई। वीडियो में कथित रूप से उन्हें अपनी राइफलों से दो-दो राउंड फायरिंग करते हुए दिखाया गया था। पुलिस ने याचिकाकर्ता से संपर्क किया और उन्होंने पुष्टि की कि उक्त व्यक्ति एपीएस सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त सुरक्षा गार्ड हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों गार्ड वर्तमान में बाहर हैं, लेकिन उन्हें बुलाया जाएगा。 लगभग 01:25 बजे दोनों सुरक्षा गार्ड, प्रदीप कुमार एवं तालेबर सिंह, अपनी-अपनी राइफल तथा लाइसेंस के साथ पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए और वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्तियों के रूप में उनकी पहचान की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने उन्होंने बताया कि दिनांक 02.06.2026 को रात्रि लगभग 10:30 बजे कुछ लोग अकादमी के बाहर एकत्र हुए और कथित रूप से एक अन्य सुरक्षा गार्ड, चुनचुन, के साथ मारपीट की, जिससे छात्रों में अफरा-तफरी फैल गई। शोर सुनकर खान जीस फैज़ल खान तथा उनके कर्मचारी बाहर आए और भीड़ को देखा। आरोप है कि याचिकाकर्ता तथा उनके एक अज्ञात सहयोगी ने सुरक्षा गार्डों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के पालन में दोनों गार्डों ने अपनी-अपनी राइफलों से दो-दो राउंड फायरिंग की。 सह-अभियुक्त सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार एवं तालेबर सिंह ने क्रमशः यूआईएन संख्या 6260049242014 एवं लाइसेंस संख्या 2375/बेवर वाली .315 बोर राइफल तथा यूआईएन संख्या 330980008351602015 वाली दूसरी .315 बोर राइफल प्रस्तुत की। प्रत्येक राइफल में तीन जीवित कारतूस लोड पाए गए। पुलिस का आरोप है कि अभियुक्तों ने सार्वजनिक स्थान पर दहशत और आतंक फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की। परिणामस्वरूप दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके हथियार जब्त कर लिए गए और प्राथमिकी दर्ज की गई। खान सर - फैज़ल खान तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भी कथित रूप से फायरिंग के लिए उकसाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ की गई。 3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि उनके विरुद्ध लगाए गए केवल गैर-जमानती अपराध बीएनएस की धारा 109 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 और 35 हैं। यह तर्क दिया गया कि यदि प्राथमिकी को यथावत स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप केवल इतना है कि उन्होंने गार्डों को फायरिंग करने का निर्देश दिया। संबंधित वीडियो से स्पष्ट है कि गार्डों ने हवाई फायरिंग की थी। यदि उनकी हत्या करने की मंशा होती, तो वे एकत्रित लोगों को निशाना बना सकते थे। यह दर्शाता है कि यह कार्य आत्मरक्षा में और पूर्व की एक घटना के प्रत्युत्तर में किया गया था, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता के प्रबंधक द्वारा कदमकुआँ थाना कांड संख्या 410/26 दर्ज कराया गया था। 4. आगे यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप केवल सह-अभियुक्तों के कथित खुलासे (डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट) पर आधारित है, जो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि उन्हें ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाने वाले रोशन आनंद के साथ व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फँसाया गया है। आयुध अधिनियम के आरोपों के संबंध में कहा गया कि धारा 25(9) जमानती है तथा धारा 27 और 35 लागू नहीं होतीं क्योंकि प्रयुक्त हथियार लाइसेंसधारी थे। यह भी रेखांकित किया गया कि याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग किया और सुरक्षा गार्डों को बुलाया, जो अपने लाइसेंसधारी हथियारों तथा लाइसेंसों के साथ पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए। निष्पक्ष रूप से यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक पूर्व मामला, पत्रकार नगर थाना कांड संख्या 42/2022, लंबित है, जिसमें जमानती अपराधों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 का एक गैर-जमानती अपराध भी शामिल है, और उस मामले में उन्हें पहले ही जमानत प्राप्त है。 5. विद्वान लोक अभियोजक ने सह-अभियुक्त प्रदीप कुमार के स्वीकारोक्ति बयान पर भरोसा करते हुए अग्रिम जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। यह इंगित किया गया कि यद्यपि हथियार का लाइसेंस वर्ष 2012 में उनके पिता की वर्ष 2011 में हुई हत्या के बाद व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु प्राप्त किया गया था, किंतु कथित रूप से उसी हथियार का उपयोग पेशेवर सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए कर उसका दुरुपयोग किया गया। 6. प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सुरक्षा गार्ड सीधे याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त नहीं थे, बल्कि नोएडा स्थित एपीएस सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से लगाए गए थे। अतः यदि लाइसेंस का कोई दुरुपयोग हुआ भी हो, तो उसके लिए याचिकाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अन्यथा भी, पुलिस द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे लाइसेंस के दुरुपयोग का पता चले, क्योंकि हथियार विधिवत लाइसेंसी था। 7. इस अग्रिम जमानत याचिका की बेहतर सराहना हेतु कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि मामले की केस डायरी तथा अभियुक्त-याचिकाकर्ता के आपराधिक पूर्ववृत्त (क्रिमिनल एंटीसिडेंट) की रिपोर्ट मामले के अनुसंधान पदाधिकारी (आई.ओ.) से मंगाई जाए। 8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने की प्रार्थना की。 9. मामले के उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त नामित याचिकाकर्ता को कदमकुआँ थाना कांड संख्या 418/2026 के संबंध में अगली तिथि तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाता है। तथापि, याचिकाकर्ता को अनुसंधान पदाधिकारी के साथ सहयोग करना होगा तथा पुलिस द्वारा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को उपलब्ध कराना होगा。 10. इस मामले को दिनांक 20.06.2026 को पुनः प्रस्तुत किया जाए।0
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पटना कोर्ट ने फैजल खान पर अग्रिम जमानत याचिका पर गिरफ्तारी रोक दी
Patna, Bihar:पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा फैजल खान मामले में दिए गए आदेश की कॉपी न्यायाधीश ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक क्यों लगाई जानिये सत्र न्यायाधीश, पटना के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका संख्या 2461/2026 खान सर फैज़ल खान बनाम बिहार राज्य याचिकाकर्ता。 आदेश 1. याचिकाकर्ता, खान सर फैज़ल खान, को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 109 तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(9), 27 एवं 35 के अंतर्गत दर्ज कदमकुआँ थाना कांड संख्या 418/2026 में गिरफ्तारी की आशंका है, जिसे उप-निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा दर्ज किया गया है。 2. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि कदमकुआँ थाना, पटना के उप-निरीक्षक अनिल कुमार की लिखित रिपोर्ट में वर्णित है, यह है कि दिनांक 04.06.2026 को सनहा संख्या 265/26 के संबंध में पीएसआई राजीव रंजन ओझा एवं सिपाही पवन कुमार सहित एक पुलिस दल प्रातः लगभग 09:30 बजे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो/फोटो की सत्यता की जांच हेतु रवाना हुआ। इस संबंध में थाना प्रभारी को विधिवत सूचित किया गया था。 लगभग 10:20 बजे पुलिस दल खान जीएस अकादमी के निकट पहुँचा। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्तियों की पहचान अकादमी में कार्यरत निजी सुरक्षा गार्डों के रूप में हुई। वीडियो में कथित रूप से उन्हें अपनी राइफलों से दो-दो राउंड फायरिंग करते हुए दिखाया गया था। पुलिस ने याचिकाकर्ता से संपर्क किया और उन्होंने पुष्टि की कि उक्त व्यक्ति एपीएस सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त सुरक्षा गार्ड हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों गार्ड वर्तमान में बाहर हैं, लेकिन उन्हें बुलाया जाएगा。 लगभग 01:25 बजे दोनों सुरक्षा गार्ड, प्रदीप कुमार एवं तालेबर सिंह, अपनी-अपनी राइफल तथा लाइसेंस के साथ पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए और वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्तियों के रूप में उनकी पहचान की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि दिनांक 02.06.2026 को रात्रि लगभग 10:30 बजे कुछ लोग अकादमी के बाहर एकत्र हुए और कथित रूप से एक अन्य सुरक्षा गार्ड, चुनचुन, के साथ मारपीट की, जिससे छात्रों में अफरा-तफरी फैल गई। शोर सुनकर खान सर फैज़ल खान तथा उनके कर्मचारी बाहर आए और भीड़ को देखा। आरोप है कि याचिकाकर्ता तथा उनके एक अज्ञात सहयोगी ने सुरक्षा गार्डों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के पालन में दोनों गार्डों ने अपनी-अपनी राइफलों से दो-दो राउंड फायरिंग की。 सह-अभियुक्त सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार एवं तालेबर सिंह ने क्रमशः यूआईएन संख्या 6260049242014 एवं लाइसेंस संख्या 2375/बेवर वाली .315 बोर राइफल तथा यूआईएन संख्या 330980008351602015 वाली दूसरी .315 बोर राइफल प्रस्तुत की। प्रत्येक राइफल में तीन जीवित कारतूस लोड पाए गए। पुलिस का आरोप है कि अभियुक्तों ने सार्वजनिक स्थान पर दहशत और आतंक फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की। परिणामस्वरूप दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके हथियार जब्त कर लिए गए और प्राथमिकी दर्ज की गई। खान सर फैज़ल खान तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भी कथित रूप से फायरिंग के लिए उकसाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई。 3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि उनके विरुद्ध लगाए गए केवल गैर-जमानती अपराध बीएनएस की धारा 109 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 और 35 हैं। यह तर्क दिया गया कि यदि प्राथमिकी को यथावत स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप केवल इतना है कि उन्होंने गार्डों को फायरिंग करने का निर्देश दिया। संबंधित वीडियो से स्पष्ट है कि गार्डों ने हवाई फायरिंग की थी। यदि उनकी हत्या करने की मंशा होती, तो वे एकत्रित लोगों को निशाना बना सकते थे। यह दर्शाता है कि यह कार्य आत्मरक्षा में और पूर्व की एक घटना के प्रत्युत्तर में किया गया था, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता के प्रबंधक द्वारा कदमकुआँ थाना कांड संख्या 410/26 दर्ज कराया गया था。 4. आगे यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप केवल सह-अभियुक्तों के कथित खुलासे (डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट) पर आधारित है, जो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि उन्हें ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाने वाले रोशन आनंद के साथ व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फँसाया गया है। आयुध अधिनियम के आरोपों के संबंध में कहा गया कि धारा 25(9) जमानती है तथा धारा 27 और 35 लागू नहीं होतीं क्योंकि प्रयुक्त हथियार लाइसेंसधारी थे। यह भी रेखांकित किया गया कि याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग किया और सुरक्षा गार्डों को बुलाया, जो अपने लाइसेंसधारी हथियारों तथा लाइसेंसों के साथ पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए। निष्पक्ष रूप से यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक पूर्व मामला, पत्रकार नगर थाना कांड संख्या 42/2022, लंबित है, जिसमें जमानती अपराधों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 का एक गैर-जमानती अपराध भी शामिल है, और उस मामले में उन्हें पहले ही जमानत प्राप्त है。 5. विद्वान लोक अभियोजक ने सह-अभियुक्त प्रदीप कुमार के स्वीकारोक्ति बयान पर भरोसा करते हुए अग्रिम जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। यह इंगित किया गया कि यद्यपि हथियार का लाइसेंस वर्ष 2012 में उनके पिता की वर्ष 2011 में हुई हत्या के बाद व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु प्राप्त किया गया था, किंतु कथित रूप से उसी हथियार का उपयोग पेशेवर सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए कर उसका दुरुपयोग किया गया。 6. प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सुरक्षा गार्ड सीधे याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त नहीं थे, बल्कि नोएडा स्थित एपीएस सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से लगाए गए थे। अतः यदि लाइसेंस का कोई दुरुपयोग हुआ भी हो, तो उसके लिए याचिकाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अन्यथा भी, पुलिस द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे लाइसेंस के दुरुपयोग का पता चले, क्योंकि हथियार विधिवत लाइसेंसधारी था。 7. इस अग्रिम जमानत याचिका की बेहतर सराहना हेतु कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि मामले की केस डायरी तथा अभियुक्त-याचिकाकर्ता के आपराधिक पूर्ववृत्त (क्रिमिनल एंटीसिडेंट) की रिपोर्ट मामले के अनुसंधान पदाधिकारी (आई.ओ.) से मंगाई जाए। 8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने की प्रार्थना की। 9. मामले के उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त नामित याचिकाकर्ता को कदमकुआँ थाना कांड संख्या 418/2026 के संबंध में अगली तिथि तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाता है। तथापि, याचिकाकर्ता को अनुसंधान पदाधिकारी के साथ सहयोग करना होगा तथा पुलिस द्वारा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को उपलब्ध कराना होगा। 10. इस मामले को दिनांक 20.06.2026 को पुनः प्रस्तुत किया जाए。0
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नाबालिग के शोषण के आरोप: शिक्षक गिरफ्तार, पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा
Pithoragarh, Uttarakhand:नाबालिग छात्रा के शोषण मामले में शिक्षक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ कथित शारीरिक शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकीय जांच में पता चला कि वह नाबालिग है तथा उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। मामले की सूचना पुलिस को मिलने पर तत्काल जांच शुरू की गई। जांच के दौरान छात्रा के नाबालिग होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने अपने ही शिक्षक पर शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पूर्व कोतवाली अस्कोट में आरोपी के विरुद्ध धारा 65(1) बीएनएस तथा 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना थानाध्यक्ष अस्कोट सुरेश कंबोज के नेतृत्व में की जा रही थी। जांच में जुटी पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाइट – एसपी पिथौरागढ़ "मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है।"0
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पलीभीत बिलसंडा में जूता-चप्पल गोदाम की तीन मंजिला इमारत में भीषण आग; लाखों का नुकसान
Pilibhit, Uttar Pradesh:एंकर-पीलीभीत के थाना बिलसंडा कस्बे में एक जूता चप्पल की गोदाम के ऊपर बने मकान में भीषण आग लग गई। परिवार ने भाग कर किसी तरह जान बचाई है। आग की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। जिन्होंने दूसरी मंजिल की जूता चप्पल को गोदाम से माल नीचे फेंकना शुरू कर दिया। वहीं फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बावजूद भी टीम काफी देर बाद मौके पर पहुंची जब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वही आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि पुरानी बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निकट शेखर गुप्ता की तीन मंजिला इमारत बनी है। जिसमें सबसे नीचे जूता चप्पल की दुकान और दूसरी मंजिल पर गोदाम बना है और तीसरी मंजिल पर बने मकान में शेखर गुप्ता का परिवार रहता है। जिसमें भीषण आग लग गई और मकान के शीशे प्लास्टर टूटकर गिरने लगा। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। क्योंकि परिवार ने भाग कर अपनी जान बचा ली। सूचना पर थाना बिलसंडा की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई काफी देर तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची जिसके चलते लाखों रुपए का मकान में सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंचने पर व्यापारियों में रोष है। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।0
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बेगूसराय में राजद का धरना: महंगाई-बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा हमला
Begusarai, Bihar:एंकर बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में बेगूसराय के सदर प्रखंड कार्यालय पर राजद कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना देकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा आपको बताते चले कि बेगूसराय के सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित धरना-प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनों ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।धरना को संबोधित करते हुए मटिहानी विधायक बोगो सिंह ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और आम जनता महंगाई एवं बेरोजगारी से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि गरीबों, महादलितों और कमजोर वर्गों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है तथा आज भी कई जरूरतमंद परिवारों के पास आवास के लिए जमीन तक नहीं है। विधायक ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार इसे नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले का भी जिक्र करते हुए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया।राजद नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह धरना पूरे बिहार में आयोजित किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ जनआंदोलन को मजबूत किया जाएगा।महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ राजद का हल्ला बोल, बेगूसराय में सदर प्रखंड कार्यालय पर धरना देकर सरकार को घेरा。0
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सहरसा में सड़क निर्माण विवाद: स्थानीय लोगों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की
Saharsa, Bihar:सहरसा में सड़क निर्माण कार्य के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया. सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले को शांत कराया. सड़क निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर देने से एक पक्ष के नाराज लोगों ने सहरसा पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की. मामला वार्ड नंबर 26 का है. नाराज लोगों ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. वार्ड नंबर-26 के लोगों का कहना है कि सहरसा बस्ती के रहने वाले मोहम्मद करामात दबंगई दिखाते हुए नगर निगम से पास किए गए सड़क निर्माण कार्य को जबरन रुकवा दिया. आरोप है कि मोहम्मद करामात और उनके पुत्र द्वारा मुहल्ले के विकास कार्य को रोका जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मुहल्ले में वर्षों से सड़क निर्माण काम नहीं होने से परेशानी है, खासकर बारिश के दिनों में चलना दूभर हो जाता है. अब सड़क निर्माण शुरू हुआ है तो मोहम्मद करामात और उनके पुत्र यह कहते हैं यह जमीन हमारी है और इसपर सड़क निर्माण नहीं होंगे, विरोध करने पर मारपीट की धमकी दी जाती है. नाराज लोगों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की.0
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बछवाड़ा पुलिस ने गोलीबारी मामले नामजद आरोपी मोहन यादव गिरफ्तार कर जेल भेजा
Begusarai, Bihar:एंकर बेगूसराय के बछवाड़ा थाना पुलिस ने दो पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी और गोलीबारी के चर्चित मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। जानकारी के अनुसार, नारेपुर झमटिया ढाला के पास दो पक्षों के बीच 5 जून शनिवार को करीब 30 मिनट तक जमकर पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी और दोनों ओर से गोलीबारी हुई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। मामले में बछवाड़ा थाना में कांड संख्या 186/26 दर्ज कर पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में बछवाड़ा थाना पुलिस ने सोमवार की रात कदराबाद चौर से प्राथमिकी अभियुक्त मोहन यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नारेपुर पश्चिम निवासी सहदेव यादव के पुत्र के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया और न्यायिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे बेगूसराय जेल भेज दिया। बछवाड़ा थानाध्यक्ष प्रमेन्द्र कुमार ने बताया कि दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी मामले में दर्ज कांड संख्या 186/26 में आर्म्स एक्ट के नामजद अभियुक्त मोहन यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। लोगों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलेगी तथा असामाजिक तत्वों में कानून का भय पैदा होगा। 30 मिनट तक चली पत्थरबाजी और गोलीबारी मामले में बछवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नामजद आरोपी मोहन यादव गिरफ्तार। गोलीबारी कांड में पुलिस का एक्शन मोड! बछवाड़ा थाना पुलिस ने नामजद आरोपी को दबोचा, भेजा जेल। अपराधियों पर लगातार कसता शिकंजा।0
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सिरसा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, पुलिस जांच जारी
Sirsa, Haryana:एंकर रीड हरियाणा के सिरसा के एक युवक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है, जो प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया गया है। हमलावरों ने संदीप नामक युवक पर हमला किया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के अनुसार हमले के पीछे प्रेम प्रसंग की घटना बताई जा रही है और यह वारदा पूर्व नियोजित थी। सिरसा शहर थाना प्रभारी बलराज सिंह के बारे में मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों पर उनका रवैया अक्सर गैर-जिम्मेदार माना गया और सवालों से बचते रहने की बात सामने आई। जानकारी के अनुसार मृतक संदीप कुमार की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है और वह सिरसा शहर के एकता नगर का निवासी था। पड़ोसियों ने बताया कि므로 दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर तनाव भी बना रहता था। प्रत्यक्षदर्शी राजू लाडवाल ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित थी और युवती के भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक को बुलाकर हमला किया। इस मामले में युवती के भाई और उसके साथी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।0
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बरेली में मोबाइल कारोबारी के घर ईडी की छापेमारी
Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने एक मोबाइल कारोबारी के आवास पर छापेमारी की। सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, आई क्रस्ट मोबाइल स्टोर के मालिक आशुतोष अग्रवाल के घर पर ईडी की टीम जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामले में की जा रही है। टीम ने घर पहुंचने के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि ईडी अधिकारियों द्वारा घर की अलमारियों, बेड और अन्य स्थानों की गहन तलाशी ली जा रही है। जांच एजेंसी को संदेह है कि मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य यहां मौजूद हो सकते हैं।हालांकि, ईडी की ओर से अभी तक इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। छापेमारी की कार्रवाई जारी है और सभी की निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हुई हैं।0
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