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RTI मांग के बाद राजसमंद के मेवाड़ क्लब चुनाव प्रक्रिया पर सवाल
DSdevendra sharma2
Nov 11, 2025 10:02:03
Rajsamand, Mohi, Rajasthan
राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर, द मेवाड़ क्लब राजसमंद से जुड़ा मामला फिर सुर्खियों में... क्लब सदस्य डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने आरटीआई के जरिए मांगी है सूचना, आरटीआई के माध्यम से पिछले पांच साल का मांगा गया है पूरा ब्योरा, तो वहीं द मेवाड़ क्लब के चुनाव प्रक्रिया पर भी लगाए हैं गंभीर आरोप, श्रीवास्तव ने कतिपय लोगों पर कमेटी बनाकर सर्वसम्मति का लगाया है आरोप, आज जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने जवाब किया पेश, द मेवाड़ क्लब की ओर से अधिवक्ता ने कहा-हम पर आरटीआई नहीं होती लागू, डॉ. श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता ने कहा-फिर पूर्व में कैसे दी गई थी जानकारी, अधिवक्ता ने कहा,पूर्व में जून माह में आरटीआई के द्वारा ही दी गई थी जानकारी, दोनों पक्षों के जवाब सुनने के बाद राजसमंद जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश रखा सुरक्षित, स्रोतों से मिली जानकारी, द मेवाड़ क्लब राजसमंद बना हुआ है सरकारी भूमि पर, राजसमंद। राजसमंद का द मेवाड़ क्लब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि द मेवाड़ क्लब पर जिले के ही नामी व्यक्ति और क्लब के सदस्य डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी है। डॉ. श्रीवास्तव का कहना है कि क्लब में चुनाव प्रक्रिया अभी तक मैंने नहीं देखी है। जबकि हर दो साल में क्लब में चुनाव करवा अनिवार्य है। डॉ. श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि नियमों को ताक में रखकर कुछ कतिपय लोगों द्वारा गुपचुप तरिके से कमेटी बना ली जाती है और सर्वसम्मति से चुनाव परिणाम का ऐलान कर दिया जाता है।ऐसे में उन्होंने आरटीआई के जरिए क्लब का पांच साल का ब्योरा मांगा है। इसके बाद राजसमंद कलेक्टर हसीजा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए द मेवाड़ क्लब को नोटिस जारी करते हुए जानकारी साझा करने की बात कही थी। जिसके बाद द मेवाड़ क्लब की ओर से अधिवक्ता ने सोमवार को राजसमंद जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जवाब पेश किया। जिसमें उन्होंने बताया कि हम पर आरटीआई लागू नहीं होती है। ऐसे में डॉ. श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता ने भी अपना जवाब जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। उन्होंने बताया कि जब आप पर आरटीआई लागू नहीं होती है तो पूर्व में यानि जून माह में आरटीआई का जवाब क्लब के माध्यम से कैसे दिया गया। फिलहाल दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद राजसमंद जिला मजिस्ट्रेट हसीजा ने आदेश को सुरक्षित रखा है।
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