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Jodhpur342011

राजस्थान HC ने PIL दुरुपयोग पर सख्त कदम, 25 लाख जुर्माने प्रतिवादी बनाने का आदेश

RKRakesh Kumar Bhardwaj
Mar 16, 2026 17:02:15
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सड़क सुरक्षा और नेशनल हाईवे पर धर्मकांटा संचालन को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका में निजी स्वार्थ छिपाया गया है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही मामले में प्रतिवादी बना दिया और उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने इस मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि जनहित याचिका का इस्तेमाल निजी दुश्मनी या व्यावसायिक हित साधने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए याचिका का शीर्षक बदलकर हाईवे पर सुरक्षा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य कर दिया है। हिम्मत सिंह गहलोत ने जनहित याचिका दायर कर नेशनल हाईवे, रिंग रोड और सर्विस रोड पर संचालित कथित अवैध रॉयल्टी नाकों और धर्मकांटों को हटाने की मांग की थी। इस पर पहले भी कोर्ट ने 22 जनवरी और 15 फरवरी को आदेश जारी करते हुए प्रतिवादी कंपनी मैसर्स रिद्धि सिद्धि हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को अपना धर्मकांटा हाईवे से 75 मीटर दूर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 6 मार्च तक का समय दिया गया था। याचिका पर सुनवाई में प्रतिवादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने कोर्ट को बताया कि धर्मकांटा निर्धारित दूरी पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह याचिका वास्तव में जनहित के लिए नहीं बल्कि निजी द्वेष के कारण दायर की गई है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता खनन व्यवसाय से जुड़े हैं और उनके पास सैंडस्टोन खदान का लाइसेंस है। इसके अलावा याचिकाकर्ता के भाई दो धर्मकांटे संचालित करते हैं। प्रतिवादी पक्ष ने यह भी कहा कि पहले प्रतिवादी कंपनी द्वारा याचिकाकर्ता के परिवार से जुड़े एक धर्मकांटे को रॉयल्टी संग्रह अनुबंध के तहत संचालित किया जाता था, लेकिन मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण कंपनी ने उसे चलाने से मना कर दिया था। इसी कारण बदले की भावना से यह याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट रूल्स 1952 के नियम के तहत जरूरी जानकारी छिपाई है। इस नियम के अनुसार जनहित याचिका दायर करते समय निजी व्यवसाय और लंबित मुकदमों की जानकारी देना अनिवार्य है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का हवाला देते हुए कहा कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता हिम्मत सिंह गहलोत को मामले में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया और भविष्य में उनके द्वारा जनहित याचिका दायर करने पर रोक लगा दी। साथ ही उनसे पूछा गया है कि कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए उन पर 25 लाख रुपए का अनुकरणीय जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इस मामले में कोर्ट ने अधिवक्ता शरद कोठारी,अधिवक्ता प्रांजुल मेहता व अधिवक्ता दिविक माथुर को न्यायमित्र नियुक्त किया है। कोर्ट ने सड़क सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कंपनी को धर्मकांटा चलाने की अनुमति दी है साथ ही एनएचएआई और खनन विभाग को धर्मकांटे के भौतिक सत्यापन के आदेश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है。
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ASAshutosh Sharma1
Mar 16, 2026 18:01:22
Jaipur, Rajasthan:जयपुर में फर्जी किन्नर बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार पुलिस थाना चित्रकूट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी किन्नर बनकर लोगों से पैसे वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चित्रकूट थाना पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा जो किन्नर बनकर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से जबरन पैसे वसूल रहे थे। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अलग-अलग जगहों पर किन्नरों के भेष में जाकर दुकानदारों और राहगीरों से पैसे मांगते थे। विरोध करने पर दबाव बनाकर वसूली करते थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने निगरानी रखकर कार्रवाई की और सभी आरोपियों को पकड़ लिया।पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की उम्र करीब 23 से 35 वर्ष के बीच है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे कब से इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे तथा क्या इनके साथ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं।फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।
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DCDILIP CHOUDHARY
Mar 16, 2026 18:01:14
Dudu, Rajasthan:दूदू (जयपुर) दूदू एडीएम के पास दूदू विधानसभा में करीब 300 हैंडपंप खराब होने की पहुंची शिकायत। शिकायत के बाद डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा पानी की समस्या को लेकर हुए सख्त, एडीएम गोपाल परिहार से माँगी रिपोर्ट। जल जीवन मिशन में काम में लापरवाही बरतने वाले 3 ठेकेदारों को एडीएम ने दिए नोटिस, संबंधित अधिकारियों से माँगी रिपोर्ट। एडीएम ने डिप्टी सीएम को सौंपी रिपोर्ट, कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। एडीएम ने मैसर्स यादव कन्सट्रक्शन कम्पनी, मैसर्स कुमावत एण्ड कम्पनी और मैसर्स कैलाश चन्द चौधरी को दिया है नोटिस। डिप्टी सीएम का साफ संदेश - पानी को लेकर नहीं बरती जाएगी लापरवाही। एडीएम ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर जताई नाराजगी, पानी की समस्या के समाधान के दिए निर्देश। एडीएम की फटकार के बाद करीब एक दर्जन हैंडपंप को किया गया ठीक।
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VAVijay Ahuja
Mar 16, 2026 18:01:02
Payikapuram, Andhra Pradesh:उधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति ने अवैध खनन को लेकर बरती जा रही लापरवाही के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शक्तिफार्म पुलिस चौकी प्रभारी प्रकाश चंद्र भट्ट सहित 08 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। शक्तिफार्म क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन को लेकर पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार अंगुलियां उठ रही थी। खनन माफिया धड़ल्ले से मिट्टी खनन कार्य में जुटे हुए थे लेकिन पुलिस खनन पर अंकुश नहीं लगा पा रही थी जिसके कारण पुलिस की लगातार छीछालेदर हो रही थी। जिसके बाद एसएसपी गणपति ने लाइन हाजिर की कार्रवाई करते हुए यह संदेश देने का प्रयास किया कि जनपद में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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RSRAJEEV SHARMA
Mar 16, 2026 18:00:41
Bahraich, Uttar Pradesh:अवैध अस्पतालों पर CMO ने मारा छापा,3 अस्पताल शील 3 को जारी की गयी नोटिश, बहराइच के मिहींपुरवा इलाके में संचालित निजी अस्पतालों में एसडीएम व सीएमओ की टीम ने औचक छापेमारी की। बिना पंजीकरण के संचालित 3 अस्पतालों को सील कर दिया गया है, जबकि 3 अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। तीन दिन में सही जवाब न मिलने पर इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मिहींपुरवा क्षेत्र में काफी संख्या में निजी अस्पतालों का संचालन हो रहा है। इसकी शिकायत इलाके के लगातार कर रहे थे। जिसको संज्ञान में लेकर मिहीपुरवा तहसील के एसडीएम राम दयाल, व सीएमओ डा. संजय कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान टीम ने मिहीपुरवा क्षेत्र में संचालित कृष्णा हास्पिटल, नवभारत व नयापुरवा में संचालित तारा देवी विशेश्वर दयाल हास्पिटल का निरीक्षण किया। यह अस्पताल बिना पंजीकरण के संचालित मिले, जिस पर तीनों को सील कर दिया गया है। यहाँ भर्ती मरीजों को सीएचसी में पहुंचाया गया। इसके बाद टीम ने सेवा सिटी अस्पताल, न्यू इंडिया हास्पिटल व मां बिंदा हास्पिटल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सीएमओ ने बताया कि प्रदूषण प्रमाण पत्र की समय सीमा समाप्त होने व अस्पतालों में अव्यवस्था को देखते हुए नोटिस जारी किया गया है। तीन दिनों में नोटिस का जवाब न मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन संचालित अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सभी संचालक अस्पताल का पंजीकरण जरूर करवाएं। इस दौरान मौके पर अफ़रा तफरी छायी रही.
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