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राजस्थान हाईकोर्ट ने निजता के उल्लंघन वाले निजी कंटेंट के हटाने के निर्देश दिए
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Mar 25, 2026 17:31:07
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में सोशल मीडिया पर प्रसारित निजी और अश्लील सामग्री को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए उसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजी तस्वीरों या वीडियो का बिना अनुमति प्रसारण उसकी गरिमा और निजता पर सीधा आघात है। यह मामला तब सामने आया जब एक पिता ने अपने बेटे की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के खिलाफ अधिवक्ता रजाक हैदर के जरिए याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने बताया कि पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और आपत्तिजनक सामग्री लगातार प्रसारित होती रही, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। सुनवाई के दौरान जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी और जीवन पर नियंत्रण का अधिकार है। बिना सहमति के निजी कंटेंट साझा करना इस अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 का उल्लेख करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे कंटेंट को रोकें और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। यदि कोई प्लेटफॉर्म लापरवाही करता है, तो उसे कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। न्यायालय ने राइट टू बी फॉरगॉटन को भी अहम बताते हुए कहा कि व्यक्ति को अपनी आपत्तिजनक या निजी जानकारी को हटवाने का अधिकार है, खासकर जब उसका कोई सार्वजनिक हित न हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वह संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ समन्वय कर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को तुरंत हटाए। साथ ही दोषी अकाउंट की पहचान होने पर उसे स्थायी रूप से बंद किया जाए। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल युग में ऐसी घटनाएं पीड़ित पर स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं, इसलिए निजता की सुरक्षा के लिए त्वरित और सख्त कदम उठाना आवश्यक है。
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FollowMar 25, 2026 17:48:42Noida, Uttar Pradesh:Bravo… the goose handled it like a boss.
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