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जोधपुर हाईकोर्ट ने टाउन हॉल की बदहाली पर जवाब मांगा; शपथ-पत्र 15 जनवरी तक
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 09, 2026 16:16:39
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर- राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल की जर्जर और गैर-कार्यात्मक स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2018 से लगातार मॉनिटरिंग के बावजूद टाउन हॉल का बंद रहना प्रशासनिक उदासीनता और गंभीर विफलता को दर्शाता है। वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के सचिव तथा पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को संयुक्त शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शपथ-पत्र में यह बताया जाए कि टाउन हॉल की बदहाली के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि टाउन हॉल के साथ-साथ जनकवि गणेशलाल व्यास मिनी ऑडिटोरियम और सूचना केंद्र भी लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे शहर की सांस्कृतिक गतिविधियां लगभग ठप हो चुकी हैं। एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने अदालत को अवगत कराया कि वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कार्यक्रम बंद हैं, जिससे कलाकारों और आमजन को नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से पेश निरीक्षण रिपोर्ट में भवन की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार दीवारों में नमी, प्लास्टर व पेंट का उखड़ना, छज्जों का टूटना, सरियों का बाहर दिखना, जिप्सम सीलिंग के गिरने की आशंका और पैनलिंग का क्षतिगस्त होना सामने आया है। विशेषज्ञों ने समय रहते मरम्मत और संरचनात्मक ऑडिट नहीं होने पर गंभीर दुर्घटना की चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि शपथ-पत्र में जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ टाउन हॉल और मिनी ऑडिटोरियम को शीघ्र चालू करने की समयबद्ध कार्ययोजना भी प्रस्तुत की जाए। यह शपथ-पत्र 15 जनवरी 2026 तक दाखिल करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी。
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