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हाईकोर्ट: रेडियोलॉजिस्ट की गवाही अनिवार्य, एक्स-रे से चोट की प्रकृति स्पष्ट होगी
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Nov 11, 2025 18:16:32
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर--राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश संदीप शाह की एकलपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए यह स्पष्ट किया कि गंभीर चोट अथवा हत्या के प्रयास के मामलों में केवल एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर दी गई मेडिकल ज्यूरिस्ट की राय पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। चोट की गंभीरता सिद्ध करने के लिए उस रेडियोलॉजिस्ट की गवाही आवश्यक है, जिसने एक्स-रे रिपोर्ट तैयार की है। न्यायालय ने पाली के सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए, अभियोजन पक्ष की ओर से दायर सीआरपीएस की धारा 311 के अंतर्गत आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वह रेडियोलॉजिस्ट डॉ. सोन सिंह को गवाह के रूप में बुलाकर उनका परीक्षण करे तथा आरोपियों को प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान करे। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर प्रकरण का निर्णय सुनिश्चित करे। यह था मामला याचिकाकर्ता इश्तियाक अहमद ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर बताया कि 22 जुलाई 2022 की शाम 7:30 बजे पाली के भिश्तियों की गली क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए विवाद को सुलझाने के दौरान मोहम्मद हैदर, इल्मुद्दीन और मोहम्मद शमसुद्द्दीन पर मोहम्मद हुसैन व अन्य आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। इस संबंध में 23 जुलाई 2022 को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा जांच उपरांत पुलिस ने चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहों के परीक्षण में मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. अमित कुमावत का साक्ष्य सम्मिलित किया गया। उन्होंने चोट रिपोर्ट तैयार कर चोटों की प्रकृति के संबंध में राय दी। जिरह के दौरान डॉ. कुमावत ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी राय एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर दी थी, जो कि रेडियोलॉजिस्ट द्वारा तैयार की गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक्स-रे रिपोर्ट उन्होंने स्वयं तैयार नहीं की थी। अभियोजन पक्ष ने इस स्थिति में 12 मार्च 2025 को धारा 311 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रेडियोलॉजिस्ट डॉ. सोन सिंह को गवाह के रूप में बुलाने का आग्रह किया। अभियोजन का तर्क था कि जब चोट की प्रकृति एक्स-रे रिपोर्ट पर आधारित है, तो न्यायोचित निर्णय हेतु उस रिपोर्ट के तैयार करने वाले रेडियोलॉजिस्ट की गवाही आवश्यक है। आरोपियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पहले से मौजूद medical ज्यूरिस्ट की गवाही पर्याप्त है। ट्रायल कोर्ट का निर्णय और हाईकोर्ट की व्याख्या: ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रेडियोलॉजिस्ट की जांच आवश्यक नहीं है। इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। सुनवाई उपरांत हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 का उद्देश्य सत्य की खोज है, और इस प्रावधान के तहत किसी भी चरण में आवश्यक साक्ष्य बुलाया जा सकता है, यहां तक कि निर्णय की घोषणा से पूर्व भी। जब मेडिकल ज्यूरिस्ट ने अपनी राय रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पर आधारित बताई है, तो रिपोर्ट तैयार करने वाले रेडियोलॉजिस्ट का परीक्षण न करना न्याय की दृष्टि से गंभीर त्रुटि होगी। न्यायालय ने माना कि रेडियोलॉजिस्ट की गवाही आवश्यक है ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि चोट वास्तव में गंभीर या खतरनाक प्रकृति की थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष का आवेदन स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और रेडियोलॉजिस्ट की गवाही करवाने के निर्देश जारी किए।
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