Back
राजस्थान की आबकारी नीति में बड़ा संशोधन: शराब दुकानों के समय और शुल्क बदले
KCKashiram Choudhary
Jan 28, 2026 09:47:04
Jaipur, Rajasthan
लोकेशन- जयपुर
फीड- 2सी
हैडर-
- बढ़ेगा शराब दुकानों का समय ?
- आबकारी आयुक्त कर सकेंगे समय में बदलाव
- क्या अब रात 10 बजे तक खुलेंगी शराब दुकानें ?
- आबकारी नीति में संशोधन में अहम बदलाव
- गारंटी राशि में इस बार 12.5 प्रतिशत बढ़ोतरी
- एक के बजाय 2 शराब गोदाम की अनुमति
- होटल बार के लिए फीस में बढ़ोतरी की गई
- देशी शराब की दरों में भी बदलाव
- रेस्टोरेंट बार में BIO परोसने पर भी होगा निर्णय
एंकर
आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2025 से 29 के लिए पिछले साल जारी की गई आबकारी और मद्य संयम नीति में संशोधन किए हैं। शराब दुकानों का नवीनीकरण करने और लाइसेंसियों के लिए मार्जिन में बढ़ोतरी करने के साथ ही दरों में कई बदलाव लागू किए गए हैं। क्या किए गए हैं आबकारी नीति में संशोधन, यह रिपोर्ट देखिए-
वीओ- 1
राजस्थान में शराब दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया जा सकता है। 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए आबकारी संशोधन में आबकारी आयुक्त को दुकानों का समय बढ़ाने की पावर दी गई है। माना जा रहा है कि राजस्थान में शराब दुकानों के खुलने का समय रात 10 बजे तक किया जा सकता है। दरअसल आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन वर्ष 2026-27 के लिए शराब दुकानों का नवीनीकरण करने, शराब उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से लाइसेंसियों को पूंजी निवेश में लाभ प्रदान करने और उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के मुताबिक शराब प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत किए गए हैं। इस दौरान ईडीपी/ईबीपी में वृद्धि करने के साथ ही MSP/MRP में भी संशोधन किए गए हैं। पर्यावरण हितैषी पैकिंग के लिए एसेप्टिक ब्रिक पैक में पैकेजिंग की जाएगी। वहीं भारतीय सेना की कैंटीन में आपूर्ति हेतु आबकारी ड्यूटी में भी रियायत देने का प्रावधान किया गया है। शराब दुकानों के नवीनीकरण को लेकर आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। 2 करोड़ तक की दुकानों के लिए 60 हजार रुपए आवेदन शुल्क लगेगा। जबकि 2 करोड़ से अधिक मूल्य की दुकानों का आवेदन शुल्क 1.20 लाख रुपए होगा, जो कि पहले 1 लाख रुपए था। वित्त सचिव (राजस्व) कुमारपाल गौतम ने आबकारी नीति में संशोधनों पर मुहर लगाई है।
Gfx In
आबकारी नीति की बड़ी बातें
- शराब दुकानों के नवीनीकरण के लिए 12.5 फीसदी बढ़ेगी गारंटी राशि
- वर्ष 2025-26 की तुलना में वर्ष 2026-27 के लिए बढ़ेगी गारंटी राशि
- 3 लाख रुपए वार्षिक फीस पर एक गोदाम खोलने की अनुमति मिलेगी
- 6 लाख रुपए की वार्षिक फीस पर दूसरा गोदाम खोला जा सकेगा
- देशी मदिरा की निर्धारित गारंटी में जीएसएम का 25 प्रतिशत उठाव अनिवार्य
- जीएसएम के स्थान पर अन्य शराब लेने पर 15 रुपए प्रति बल्क लीटर चुकाने होंगे
- देशी मदिरा गारंटी में 25 प्रतिशत आरएमएल उठाव करना अनिवार्य
- अन्य देशी शराब उठाने पर 15 रुपए प्रति बल्क लीटर पैनल्टी चुकानी होगी
-- -- -- -- -- -- -- -- -
देशी शराब की दरों में होगी बढ़ोतरी
देशी-RML के 180 एमएल निप्स के न्यूनतम-अधिकतम फुटकर मूल्य में बढ़ोतरी
- देशी शराब 40 यूपी ग्लास पात्र का मूल्य न्यूनतम 60, अधिकतम 72 रुपए
- देशी शराब 40 यूपी पेट पात्र का मूल्य न्यूनतम 55, अधिकतम 66 रुपए
- देशी शराब 40 यूपी एसेप्टिक पैक का न्यूनतम मूल्य 58, अधिकतम 70 रुपए
- देशी शराब 50 यूपी पेट पात्र का मूल्य न्यूनतम 50, अधिकतम 60 रुपए
- RML ग्लास पात्र का न्यूनतम मूल्य 82 रुपए, अधिकतम 99 रुपए मूल्य
- RML पेट पात्र का न्यूनतम मूल्य 75 रुपए, अधिकतम 90 रुपए
- RML एसेप्टिक पैक का न्यूनतम मूल्य 80 रुपए, अधिकतम 96 रुपए
Gfx Out
वीओ- 2
आबकारी नीति की बड़ी बात यह है कि इसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ाया गया है। मद्य संयम पर जोर देते हुए लाइसेंसियों के लिए पॉलिसी में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ड्यूटी और EDP बढ़ने से 12.5 प्रतिशत की गारंटी बढ़ोतरी अधिक नहीं मानी जा रही है। इससे आबकारी विभाग को 90 प्रतिशत दुकानों के नवीनीकरण की उम्मीद है। भारत निर्मित विदेशी मदैन और बीयर की आबकारी ड्यूटी में भी आंशिक संशोधन करते हुए बढ़ोतरी की गई है। एक हजार रुपए तक मूल्य की शराब-बीयर पर ईडीपी को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया है। जबकि 2500 रुपए मूल्य से अधिक की शराब के मामले में ड्यूटी को 370 से बढ़ाकर 385 रुपए प्रति एलपीएल करते हुए ईडीपी को 80 प्रतिशत किया गया है।
Gfx In
आबकारी नीति में यह भी महत्वपूर्ण बदलाव
- होटल-रेस्टोरेंट-क्लब बार संचालकों को माइक्रो ब्रुअरी लगाने के लिए छूट
- संचालन के पहले 2 माह तक आबकारी ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी
- हेरिटेज होटल बार में 10 कमरे तक होने पर 3 लाख लाइसेंस फीस
- 11 से 25 कमरे होने पर 4 लाख, 25 से अधिक कमरों पर 5 लाख फीस
- जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, आबूरोड, पुष्कर, सरिस्का,
- भिवाड़ी, रणकपुर मंदिर और रणथम्भाैर, जैसलमेर और कुंभलगढ़ में लगेगी यह फीस
- अन्य संभाग और जिला मुख्यालयों पर 1 लाख रुपए कम फीस लगेगी
- रजिस्टर्ड कमर्शियल स्थान पर ऑकेजनल लाइसेंस फीस 40 हजार रुपए
- ऑकेजनल लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा
- रेस्टाेरेंट बार में BIO को अनुमति देने का निर्णय भी आबकारी आयुक्त करेंगे
Gfx Out
क्लोजिंग पीटीसी- काशीराम चौधरी
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
1
Report
JGJugal Gandhi
FollowJan 28, 2026 14:07:120
Report
AJAvinash Jagnawat
FollowJan 28, 2026 14:06:510
Report
NPNavratan Prajapat
FollowJan 28, 2026 14:06:340
Report
ANAbhishek Nirla
FollowJan 28, 2026 14:06:110
Report
SBSantosh Bhagat
FollowJan 28, 2026 14:05:480
Report
ASAshok Singh Shekhawat
FollowJan 28, 2026 14:05:060
Report
AJAvinash Jagnawat
FollowJan 28, 2026 14:04:460
Report
RKRishikesh Kumar
FollowJan 28, 2026 14:04:260
Report
JCJitendra Chaudhary
FollowJan 28, 2026 14:04:080
Report
LSLaxmi Sharma
FollowJan 28, 2026 14:03:080
Report
ASAkhilesh Sharma
FollowJan 28, 2026 14:02:500
Report
PKPRASHANT KUMAR1
FollowJan 28, 2026 14:02:120
Report
MKMUKESH KUMAR
FollowJan 28, 2026 14:01:510
Report
AMAsheesh Maheshwari
FollowJan 28, 2026 14:01:300
Report