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कावड़ यात्रा के दौरान हिंसा: हाई कोर्ट ने डीजीपी को जारी किया नोटिस!
GJGaurav Joshi
FollowJul 16, 2025 08:03:33
Nainital, Uttarakhand
एंकर - कावड़ यात्रा के दौरान लगातार हो रही घटनाओं और कावड़ियों द्वारा उत्पात मचाने और महिला के साथ ही मारपीट के मामले को हाई कोर्ट के खंडपीठ ने संज्ञान लिया है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उत्तराखंड के डीजीपी को नोटिस जारी का जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ में कांवड़ यात्रा के चलते पंचायत चुनाव को पुनर्निर्धारित करने की मांग को लेकर बैजनाथ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी से जवाब मांगा है।
खंडपीठ में कांवड़ यात्रा के चलते पंचायत चुनाव को पुनर्निर्धारित करने की मांग को लेकर बैजनाथ की ओर से दायर जनहित याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सचिव पंचायती राज और डीजीपी से जवाब मांगा। सुनवाई में पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव और डीजीपी वर्चुअली अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान पंचायती राज सचिव की ओर से अदालत को विश्वास दिलाया गया कि कांवड़ यात्रा पंचायत चुनाव में बाधा नहीं है। सरकार की ओर से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। पंचायत चुनाव, आपदा और कांवड़ यात्रा के लिए विस्तृत योजना बनायी गयी है। कांवड़ यात्रा का प्रभाव तीन जिलों पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में है। पहाड़ों में कांवड़ यात्रा का मात्र दस प्रतिशत प्रभाव ही है। दो चरणों में चुनाव हैं जिसके चलते कोई बाधा नहीं आएगी। खंडपीठ ने कांवड़ यात्रा के दौरान प्रदेश में हो रही हिंसा को गंभीरता से लिया। उन्होंने सुनवाई के दौरान सबसे पहले डीजीपी से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया। अदालत ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा की खबरें आ रही हैं। दुकानदार और दो महिलाओं के साथ हिंसा की गयी। वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उत्तराखंड में यह उचित नहीं है। उन्होंने ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेने और ठोस कदम उठाने को कहा। डीजीपी ने जवाब में कहा कि पुलिस ऐसी घटना के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पंचायत चुनाव, कांवड़ यात्रा और आपदा को लेकर विस्तृत कार्ययोजना बनायी गयी है। पुलिस, पीआरडी, होमगार्ड के जवानों के साथ ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गयी है।
नोट - खबर में हाई कोर्ट के विजुअल का प्रयोग करें बाइट नहीं है।
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