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Pratapgarh312605

पत्नी की हत्या के मामले में कातिल पति को मिली आजीवन कारावास की सजा!

HITESH UPADHYAY
Jun 27, 2025 08:33:29
Pratapgarh, Rajasthan
Slug : 2706ZRJ_PRTP_UMR_KAID_R जिला : प्रतापगढ़ विधानसभा : प्रतापगढ़ खबर की लोकेशन : प्रतापगढ़ जिला संवादाता : हितेष उपाध्याय, 9079154796 हेडर/हेडलाईन : पारिवारिक कलह के चलते 3 साल पहले अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम करने के मामले में कातिल पति को आजीवन कारावास की सुनाई सजा एंकर/इंट्रो : पारिवारिक कलह के चलते 3 साल पहले प्रतापगढ़ में अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम तरीके से हत्या करने वाले कातिल पति को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सेशन जज आशा कुमारी ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। मामले में पुत्र ने ही फरियादी बनाकर अपने पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था। लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने बताया कि 3 साल पहले 12 जून 2022 को बरखेड़ी निवासी श्यामलाल मीणा ने पारिवारिक कलह को लेकर अपनी पत्नी कांता मीणा की हत्या कर दी थी। वारदात के समय परिवार के सदस्य घर में ही मौजूद थे और कांता बर्तन साफ कर रही थी। श्यामलाल ने धारदार कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और वारदात के बाद मौके से भाग गया था। इस मामले में मृतका के पुत्र कमलेश मीणा ने अपने पिता के खिलाफ कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। पुलिस ने जांच के बाद श्यामलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।आज मामले की सुनवाई पूरी होने पर सेशन जज आशा कुमारी ने श्यामलाल को हत्या का दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। सेशन जज ने श्यामलाल को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 12 गवाह और 23 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।बैरागी ने बताया कि इस मामले में F I R का नंबर भी 302 था और धारा भी 302 थी। बाईट- तरुण दास बैरागी, लोक अभियोजक
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