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अदालत ने दरगाह आस्ताना शरीफ़ में CCTV लगाने का आदेश दे दिया
MKMohammed Khan
Sept 25, 2025 06:00:17
Ajmer, Rajasthan
सुल्तानुल हिन्द हज़रत ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह के मज़ार शरीफ़ आस्ताना शरीफ में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला अब गरमा गया है।
आस्ताना शरीफ़ में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर दरगाह कमेटी को अदालती हुक्म हुआ है तो वही मज़ार शरीफ के अदब ओ अहतराम के मद्देनजर ख़ुद्दामें ख्वाजा इसकी मुखालिफ़त कर रहे है। वही अदालत के फ़रमान पर मुखालिफ़त करने वालों पर अब कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। इसको लेकर
सिविल जज व ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट
मनमोहन चंदेल ने नाजिम को हिदायत दी हैं। कोर्ट ने अपने फ़रमान में कहा कि दरगाह में हर मुमकिना
जगह पर सीसीटीवी कैमरे अपने सतह पर
लगाएं। कोर्ट ने कहा- अगर कोई मुखालिफ़त करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कलेक्टर और एसपी की है।
अदालत ने कलेक्टर और एसपी से भी
उम्मीद की है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए
जाने में वो दरगाह कमेटी का मदद करें।
दरगाह नाजिम को पांच दिन के अंदर इस कार्रवाई के बारे में कलेक्टर और
एसपी को दरख़्वास्त देने को कहा है।
दरअसल, दरगाह के आस्ताना (मज़ार शरीफ़) में खिदमत
की बारी को लेकर खादिमों के बीच
तनाज़ा के मामले में अदालत ने नाजिम से ताल्लुक़ जगह की सीसीटीवी कैमरे की
फुटेज तलब की थी, लेकिन नाजिम ने
फुटेज नहीं होने की जानकारी दी थी। इसे
संजीदा मानते हुए अदालत ने आस्ताना शरीफ में कैमरे लगाने का हुक्म जारी किया।
अदालत ने नाजिम को हुक्म दिया कि वो पांच दिन अंदर कमेटी के खर्चे पर दरगाह में कैमरे लगाना चाहते हैं तो इस
इस ताल्लुक से कलेक्टर व एसपी को लिखित दरख़्वास्त कर उनसे मदद मांग
सकते हैं। कैमरों का कंट्रोल दरगाह कमेटी क़ायदा कानून के मुताबिक़ किया जाए।
अदालत ने फैसले में कहा कि दरगाह
कमेटी आवामी मफाद में सीसीटीवी कैमरे
दरगाह में लगाने को तैयार है, लेकिन कुछ माफद परस्त ख़ुद्दामें ख्वाजा के ज़रिए इसकी मुख़ालिफत की जा रही है। यही वजह है कि
अदालत के फ़रमान के बावजूद किसी तरह के सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किए जा सके। अदालत ने कहा कि मज़हबी और भीड़भाड़ वाली जगह पर इन्तजामी और हिफ़ाज़त के लिए कैमरे होना ज़रूरी
है। इसके अलावा तनाज़ा की सूरते हाल में
इलेक्ट्रॉनिक सबूत के तौर पर कैमरे की
फुटेज पेश होने से किसी भी मामला के अहम नुकाते तस्फिया में भी आसानी होगी।
इ्सलिए अदालत कलेक्टर व एसपी से
उम्मीद करती है कि अगर दरगाह कमेटी
खुद के अखराजात पर कैमरे लगाए
जाने की कार्रवाई करती है और इसमें
कोई शख़्स मुख़ालिफत करता है या रुकावट
डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी
कार्रवाई करते हुए कैमरे लगाने का काम यक़ीनी बनाये ।
दरगाह में अभी तक 75 फीसदी ही एरिया सीसी टीवी कैमरों से कवर हुआ है। आस्ताना शरीफ समेत 25 फीसद एरिया
कैमरों की पहुंच से दूर हैं। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए हिफ़ाज़ती ऐतबार से आस्ताना में कैमरे लगाने की कवायद की जा रही है।
लेकिन दरगाह के एक बड़े फरीक ने मज़ार शरीफ के अदब ओ अहतराम के लिहाज से इसकी मुख़ालिफत की है।
गौरतलब है कि दरगाह में 2007 में बम ब्लास्ट के बाद से सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हुए, अभी तक 57 कैमरों से करीब 75 फीसद
एरिया कवर है। गुंबद के अंदर यानी मज़ार शरीफ़ आस्ताना में सीसीटीवी कैमरे लगना बाकी
है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आईंदा 814वें उर्स
से क़ब्ल ही हिफ़ाज़ती बका इंतजाम
किए जा रहे हैं।
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