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सुप्रीम कोर्ट: खजुराहो की 7 फुट विष्णु प्रतिमा दोबारा स्थापित करने की याचिका स्पष्ट खारिज
PSPramod Sharma
Sept 16, 2025 17:46:02
Gwalior, Bhopal, Madhya Pradesh
SC: खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने की मांग वाली याचिका खारिज,
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खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट की खंडित मूर्ति को दोबारा पूरी तरह से स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार किया
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को फिर से स्थापित करने की मांग पर SC ने ऐसा क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट की खंडित मूर्ति को दोबारा पूरी तरह से स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार किया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि मुगल काल मे आक्रांताओं ने इस प्रतिमा का सिर काट दिया था लेकिन ये आज भी खंडित अवस्था में ही है। इसे दोबारा स्थापित किया जाना चाहिए।
ASI के अधिकार क्षेत्र का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते कहा कि यह विषय ASI के अधिकार क्षेत्र का है. इसमें कोर्ट अपनी ओर से कोई आदेश नहीं दे सकता है.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी. आर. गवई ने याचिकाकर्ता से हल्के-फुल्के अंदाज में कहा 'अब आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए।आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वही आपकी सहायता कर सकते हैं
मुगल काल मे खंडित की गई मूर्ति
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका हिसार के रहने वाले राकेश दलाल की ओर से दायर की गई है। उनकी ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि खजुराहो के मंदिर, जिनकी संख्या पहले लगभग 88 से 100 तक थी, चंद्रवंशी राजाओं द्वारा बनाए गए थे। प्राचीन समय में इन मंदिरों में पूजा केवल पूर्णिमा और अमावस्या की रातों को होती थी। ये मंदिर पाठशाला के रूप में भी उपयोग किए जाते थे।11वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जब मुग़ल आक्रमणकारी भारत में मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, तब खजुराहो जिले के जावरी मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की 7 फुट लंबी प्रतिमा का सिर काट दिया गया था। यह प्रतिमा आज तक उसी स्थिति में है।
ASI ने इंकार किया
याचिका में आरोप लगाया कि आज़ादी के 77 साल बाद भी, केंद्र और राज्य सरकार ने खजुराहो मंदिरों के पुनर्निर्माण व विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इससे श्रद्धालुओं के पूजा करने के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।
याचिका में कहा गया था कि 2019 से 2024 तक याचिकाकर्ता कई बार गृह मंत्री, पुरातत्व विभाग (ASI), सांसदों और राज्य सरकार को पत्र लिख चुके है। इसको लेकर कई बार धरना, जागरण और प्रदर्शन भी किए। ASI की ओर से बार-बार जवाब दिया गया है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक इस मूर्ति के संरक्षण और रख रखाव के लिए प्रयास किए जा रहे है। हालांकि इस मूर्ति की फिर से स्थापना संभव नहीं है क्योंकि ये संरक्षण के नियमों के खिलाफ होगा।
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