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सवाई माधोपुर: हत्या के 6 आरोपियों को मिली 6 साल की सजा!
Sawai Madhopur, Rajasthan
स्लग- कोर्ट ने सुनाई सजा सज़ा-अरविंद सिंह-सवाई माधोपुर 27 जून 2025
एंकर- सवाई माधोपुर अपर सैशन न्यायालय ने परस्पर दर्ज हत्या व गंभीर मारपीट के एक मामले का निस्तारण करते हुए हत्या के छह आरोपियों को 6 वर्ष का कठोर कारावास व 35 - 35 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वहीं गंभीर मारपीट के पांच आरोपियों को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 18500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्या के आरोपी बलराम पुत्र बंशीलाल, ज्ञानसिंह पुत्र जगराम, भरतलाल पुत्र मूलचंद, देवीलाल उर्फ देवलाल पुत्र मूलचंद, जंशीलाल पुत्र श्योराम, केदार पुत्र रतनलाल व बत्तीलाल पुत्र गिर्राज निवासीयान गोजारी थाना मलारना डूंगर को 6 वर्ष का कठोर कारावास तथा गंभीर मारपीट के दोषी रूपसिंह पुत्र श्रीनारायण, गोकुल पुत्र रघुनाथ, पप्पूलाल पुत्र रामफूल, रामसिंह उर्फ लीला पुत्र पप्पूलाल, नेतराम पुत्र गोकुल निवासीयान गोजारी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक हरकेश मीना ने बताया कि एक पक्ष ने मलारना डूंगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 नवम्बर 2020 को प्रात: 9-10 बजे प्रार्थी नेतराम गुर्जर की जमीन पर बलराम, जंसी, देवपाल, भरतलाल, विरेन्द्र ट्रेक्टर से जोत कर रहे थे। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो वह ऐसा करने से मना करने के लिए खेत पर गए। इस पर आरोपी बलराम आदि ने लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया तथा बलराम ने जान से मारने की नियत से मानसिंह व जगदीश पर ट्रेक्टर चढ़ा दिया, जिससे वे बेहोश हो गए। मारपीट से पीड़ित के परिजनों के शरीर पर गंभीर चोटें आई।
इसी प्रकार दूसरे पक्ष के भरतलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह 9 बजे अपने भाई देवलाल, बलराम, व काक जंसी अपने खेत पर ट्रेक्टर से सरसों बुआई कर रहे थे। इस दौरान एक राय होकर जान से मारने की नियत से हाथों में लाठी, गंडासी, कुल्हाड़ी लेकर रूपसिंह, गोकुल, पप्पू, रामसिंह उर्फ लीला, नेतराम आए और मारपीट की, जिससे उसके परिजनों के शरीर पर गंभीर चोटें आई। पुलिस ने परस्पर दर्ज प्रकरण में जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने एक पक्ष के छह आरोपियों को छह वर्ष का कठोर कारावास व 35 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा दूसरे पक्ष के पांच लोगों को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 18 हजार 5 सौ रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
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