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पलामू में निषेधाज्ञा: क्या बढ़ेगी कानून-व्यवस्था की स्थिति?

Shrawan Kumar Soni
Jul 07, 2025 04:33:37
Barwadih, Jharkhand
पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में आशंका और संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी IAS सुलोचना मीणा के आदेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। दरअसल देर रात मुहर्रम जुलुश के रूट को लेकर गांव में विवाद के बाद दोनों पक्षों में झड़प हुई जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज मेदिनीनगर के निजी अस्पताल में चल रहा है। जिसके बाद एसडीएम ने अगले 48 घंटे के लिए निषेधाज्ञा लागू किया है, जिसके दौरान चार या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने, जुलूस निकालने या किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रशासन द्वारा यह कदम एहतियातन उठाया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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