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Dholpur328001

जीटी एक्सप्रेस लूट मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा!

BSBhanu Sharma
Jul 16, 2025 15:38:03
Dholpur, Rajasthan
धौलपुर। वर्ष 2011 में जीटी एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 26 अक्टूबर 2011 का है, जब जीटी एक्सप्रेस ट्रेन में पांच आरोपियों ने लूट की योजना के तहत ट्रेन की चेन पुलिंग कर उसमें सवार यात्रियों से मारपीट कर लूटपाट की थी। इस घटना की जांच जीआरपी थाना भरतपुर द्वारा की गई और जांच के पश्चात पांच आरोपियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की सुनवाई विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद 16 जुलाई 2025 को न्यायाधीश राकेश गोयल की अदालत ने आरोपी वीरभान पुत्र विद्याराम निवासी पलटूआ पुरा, थाना निबोरा, जिला आगरा (उत्तर प्रदेश) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं, मामले के अन्य चार आरोपी अब भी न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके हैं और उन्हें मफरूर घोषित किया गया है। Byte- सतीश शर्मा, लोक अभियोजक
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