Become a News Creator

Your local stories, Your voice

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back
Durg491001

दुर्ग पुलिस ने डीजे संचालकों को दी सख्त चेतावनी, जानें क्या हैं नए नियम!

HSHITESH SHARMA
Jul 16, 2025 08:06:38
Durg, Chhattisgarh
एंकर-सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत दुर्ग पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए डीजे संचालकों की बैठक बुलाई सावन में आने वाले आगामी त्योहारों को देखते हुए भिलाई के सेक्टर-6 स्थित कंट्रोल रूम में आयोजित इस बैठक में पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे. वी/ओ-दुर्ग के पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में 100 से अधिक डीजे संचालकों को बुलाया गया और सभी को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में बताया गया डीजे साउंड की डिसेबल को लेकर भी डीजे संचालको को चेतावनी दी गई तो वही ये भी बताया की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी भी आयोजन में डीजे का उपयोग क्षेत्रीय ध्वनि मानक से अधिकतम 10 डीबी (ए) या 75 डीबी (ए) तक ही किया जा सकता है इससे अधिक ध्वनि पर डीजे बजाने पर डीजे संचालक के3 खिलाफ कार्यवाही करते हुए डीजे को जप्त किया जाएगा पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि शासकीय संपत्ति, सार्वजनिक स्थल पर डीजे या वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी पूर्णतः वर्जित रहेगा यदि किसी आयोजन से जनता को असुविधा या रास्ता अवरुद्ध हुआ तो अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे को कोलाहल निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है जिसके बाद डीजे संचालकों ने भी नियमों के पालन करने का आश्वासन दिया है. बाईट- अभिषेक झा,एएसपी दुर्ग
3
Report

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

Advertisement
Advertisement
Back to top